गबन में दोषी कर्मचारियों व उनके रिश्तेदारों की अचल संपत्ति पर रहेगी यथा स्थिति

-कलेक्टर ने प्रधान डाकघर भिण्ड में गबन प्रकरण के संबंध में दिया आदेश

भिण्ड, 11 मार्च। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि अधीक्षक डाकघर चंबल संभाग मुरैना द्वारा 14 फरवरी के पत्र से अवगत कराया है कि प्रधान डाकघर भिण्ड में एक करोड 97 लाख रुपए का गबन प्रकरण प्रकाश में आया है, जो कि जांच के दौरान बढकर दो करोड 12 लाख रुपए हो चुका है।
प्रकरण की प्रारंभिक विभागीय जांच के दौरान सोनू कुमार मीणा एवं प्रमोद सिंह भदौरिया मुख्य दोषी पाए गए हैं तथा निशा नरवरिया एवं पुरुषोत्तम शर्मा की भूमिका सहदोषी के रूप में संलिप्त पाई गर्द है। प्रकरण में लिप्त शासकीय हानि की राशि एवं गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई किए जाने का निवेदन किया गया है। इसलिए प्रकरण में दोषी पाए गए कर्मचारी एवं उनके रिश्तेदारों के नाम स्थित समस्त अचल संपत्ति (विभागीय स्तर पर ज्ञात के अतिरिक्त भी) संबंध में यथास्थिति बनाई रखी जाए।
जिसमें कर्मचारी सोनू कुमार मीणा, डाक सहायक एवं कार्यवाहक खजांची प्रधान डाकघर भिण्ड (वर्तमान में निलंबित) निवासी हाल शिवाजी नगर भिण्ड स्थायी पता ग्राम लौरबाडा, तालाब गांव तहसील लालसोट जिला देवास के संबंधी लल्लूप्रसाद मीणा (पिता), प्रेमदेवी (माता), मोहालाल (भाई), कर्मचारी प्रमोद सिंह भदौरिया, कार्यकारी पोस्ट मास्टर भिण्ड (निलंबित) निवासी बालाजी नगर अटेर रोड भिण्ड के संबंधी ममता (पत्नी), उदित प्रताप एवं रुद्रप्रताप (पुत्र), कर्मचारी निशा नरवरिया लेखापाल डाकघर भिण्ड (निलंबित) निवासी हाल निवासी शारदा टाकीज के पास भिण्ड के संबंधी धीरसिंह (पिता), अंगूरी देवी (माता), देवेन्द्र सिंह (पति), अनंत प्रताप सिंह एवं अनिरुद्ध प्रताप सिंह (पुत्र), कर्मचारी पुरुषोत्तम शर्मा कैश ओवरसिर प्रधान डाकघर भिण्ड (निलंबित) निवासी वीरेन्द्र नगर नगर पालिका के सामने भिण्ड के संबंधी सरोज (पत्नी), कार्तिक बाबू (पुत्र), निधी शर्मा (पुत्री) के नाम स्थित समस्त अचल संपत्ति (विभागीय स्तर पर ज्ञात के अतिरिक्त भी) संबंध में यथास्थिति बनाई रखी जाए।