सीरियल किलर आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास

सागर, 11 मार्च। अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) जिला-सागर प्रशांत सक्सेना की अदालत नेे सीरियल किलर आरोपी शिवप्रसाद उर्फ हल्कू घुर्वे को थाना केंट के अंतर्गत चौकीदार कल्याण सिंह की हत्या के मामले में धारा 302 भादंवि के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 460 में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 394 में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक सौरभ डिम्हा ने की।
जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि 28 अगस्त 2022 को थाना प्रभारी केंट निरीक्षक अजय कुमार सनकत को डायल 100 के माध्यम से सूचना मिली कि भैसा वायपास रोड सागर स्थित बब्बल विश्वकर्मा की वाहन बॉडी विल्डिंग की दुकान में मौजूद चौकीदार मृत अवस्था में पडा है, तब थाना प्रभारी के मौके पर पहुंचने पर मृतक के पुत्र संजय की सूचना पर उसी दिन सुबह देहाती नालिसी अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध की गई। जिसमें उसने लेखबद्ध कराया कि आज सुबह 11 बजे जब वह अन्नू यादव की बजरी की दुकान पर था तभी उसे उसके दोस्त प्रमेन्द्र ने बताया कि बहिन साधना का फोन आया है कि तुम्हारे पापा को कुछ हो गया है, मैं सुक्कू समैया के साथ मोटर साइकिल से बब्बल विश्वकर्मा की भैसा स्थित वर्कशॉप पर पहुंचा, उक्त वर्कशॉप पर मेरे पिता कल्याण ठाकुर जो रात में चौकीदारी का काम करते थे, मैंने जाकर देखा कि मेरे पिता दुकान के अंदर पलंग पर करवट लिए मृत अवस्था में पडे है, उनके माथे के पास चोट लगी थी, मॉथे और सिर पर खून जम चुका था, पलंग के पास हथौडा टिका था, हत्या की आशंका पर ओंकार विश्वकर्मा द्वारा 100 डॉयल को सूचना दी थी। जिसके आधार पर थाना केंट पुलिस द्वारा धारा 302 भादंवि के तहत जीरों पर देहाती नालिसी मौके पर ही लेख की। मृतक का मौके पर मर्ग इंटीमेशन लेख किया गया एवं मर्ग कार्रवाई के उपरांत मृतक कल्याण के शव को पोस्ट मार्टम के लिए जिला अस्पताल सागर भेजा गया। घटना स्थल का निरीक्षण एफएसएल एवं फिंटर प्रिंट की टीम द्वारा किया गया, फिंगर प्रिंट की टीम ने घटना स्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए। इस आधार पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना केंट में धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया, आरोपी को थाना सिविल लाइन की सूचना के आधार पर न्यायालय से पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया। आरोपी शिवप्रसाद को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, पूछताछ के आधार पर घटना से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर जब्त की गई। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया व साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, आरोपी से एवं घटना स्थल से जब्त वस्तुओं को एफएसएल शाखा सागर परीक्षण हेतु भेजा गया। थाना केंट पुलिस द्वारा धारा 302/34, 394, 460 भादंसं के अंतर्गत आरोपी शिवप्रसाद के विरुद्ध विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां विचारण के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्षियों को परीक्षित कराया एवं महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश कर प्रमाणित कराई। आरोपी को न्यायालय ने धारा 302, 460, 394 भादंवि में दोषी पाया एवं दण्ड के प्रश्न पर तर्क के दौरान अभियोजन द्वारा आरोपी को उसके कृत्य के लिए मृत्युदण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया गया। न्यायालय ने मामले को विरल से विरलतम की श्रेणी में न रखते हुए आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया है।