सागर, 07 मार्च। अपीलीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला सागर एमके शर्मा की अदालत नेे रेल्वे स्टेशन पर भीढ का फायदा उठाकर मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी प्रियांश अहिरवार को धारा- 379 भादंवि के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक दीपक भंडारी ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि 18 जनवरी 2017 को फरियादी निशांत सेन निवासी चांदपुर थाना रहली ने पुलिस अधीक्षक सागर के समक्ष इस आशय का आवेदन दिया कि 17 जनवरी को शाम 7:30 बजे अपने रूम पार्टनर को सागर रेल्वे स्टेशन छोढने आया था जहां अत्यधिक भीढ थी, किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी पेंट की जेब मे रखा मोबाईल लेनेवो कंपनी का निकाल लिया, उसने मोबाइल ढूंढने का काफी प्रयास किया परंतु नहीं मिला। अत: मोबाईल ट्रेस कर वापस दिलाने जाने का निवेदन किया। आवेदन के आधार पर थाना कोतवाली में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धारा 379 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साइबर सेल से प्राप्त सीडीआर के आधार पर आरोपी प्रियांश अहिरवार को गिरफ्तार कर उसके पास से मोबाइल जब्त किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सुरभि सिंह सुमन के न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 379 भादंवि के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया था, जिसकी अपील आरोपी द्वारा सत्र न्यायालय के समक्ष की गई थी, जहां सुनवाई उपरांत अपील निरस्त करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमके शर्मा के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा को यथावत रखते हुए दण्डित किया है।