नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

ग्वालियर, 21 फरवरी। अनन्यत: विशेष (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं त्रयोदशम अपर सत्र न्यायाधीश जिला ग्वालियर श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय की अदालत ने नाबालिग लडकी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी बॉबी कुशवाह उम्र 25 वर्ष निवासी कुम्हारों का मोहल्ला, लेले साहब की बगिया गोल पहाडिया, जिला-ग्वालियर को धारा 366, 376 (1) भादंसं एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में क्रमश: 10 वर्ष, 10 वर्ष, 10 वर्ष अर्थदण्ड प्रत्येक में 500-500 दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि पीडिता के पिता ने थाना ग्वालियर में आकर अभियुक्त बॉबी के विरुद्ध संदेह के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पीडिता उम्र 16 वर्ष 7 माह 30 है जनवरी 2023 को करीब 5 बजे उसकी बेटी पीडिता को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया, जिसकी उसने आस पास रिश्तेदारी व संभावित स्थानों पर तलाश की कोई पता नहीं चला, जिसका हुलिया भी पीडिता के पिता ने दर्ज कराया है तथा पीडिता के गुम होने के संबंध में गुमइंसान क्र.34/2023 दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर अपराध क्र.60/2023 दर्ज की गई तथा घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। पीडिता को एक फरवरी 2023 को थाना बहोडापुर आने पर दस्तयाब किया गया था। पीडिता ने अपने कथनों में अभियुक्त को दो साल पहले से जानना तथा उससे शादी करना बताया था तथा यही बात उसने उसके माता-पिता को बताई तो उसे डांटने व मारने लगे और उसे धमकी देने लगे, इसी बात से नाराज होकर वह घर में किसी को बिना बताए अपनी इच्छा से घर से जाना बताया। किंतु 17 फरवरी 2023 को पीडिता ने अभियुक्त बॉबी द्वारा उसे दिल्ली के एक होटल में ले जाने और उसके साथ गलत काम करना बताया है। उक्त आवेदन के आधार पर प्ररकण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।