-समय-सीमा में निराकरण नहीं होने पर फरवरी का वेतन नहीं किया जाएगा आहरित
भिण्ड, 12 फरवरी। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित कर कहा है कि आपके कार्यालय में समस्त लंबित पेंशन प्रकरणों (विभागीय जांच अथवा कर्मचारी के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरणों को छोडकर) का निराकरण 28 फरवरी तक अनिवार्य रूप से निराकृत कर लंबित प्रकरणों की संख्या शून्य की जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व में कई बार आपको इस हेतु अवगत कराया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण नहीं कराया गया है, जो आदेशों की अव्हेलना है, यह अत्यंत खेदजनक है। यदि आपके द्वारा लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण उक्त समय-सीमा में नहीं कराया जाता है तो आपका एवं कार्यालय के पेंशन शाखा प्रभारी का माह फरवरी का वेतन बिना कलेक्टर की अनुमति के आहरित नहीं किया जाएगा।
जिले में कोई भी मैला ढोने वाला नहीं पाया गया
भिण्ड। जिले में किए गए सर्वेक्षण में यह स्पष्ट हुआ है कि जिला भिण्ड में कोई भी मैन्यूअल स्केवेंजर्स हाथ से मैला ढोने वाला नहीं पाया गया। इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस में कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण भिण्ड में प्रस्तुत कर सकते हैं।
संयुक्त कलेक्टर वास्ते कलेक्टर भिण्ड ने कहा कि उपसचिव भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग नई दिल्ली के निर्देश एवं डॉ. बलराम सिंह द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका डब्लूपी 324/2020 में पारित आदेश 20 अक्टूबर 2023 के पालन में जिला भिण्ड में मैन्यूअल स्केवेंजर्स हाथ से मैला ढोने वालों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।