ग्वालियर, 22 जनवरी। अनन्यत: विशेष न्यायाधीश, (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं त्रयोदशम अपर सत्र न्यायाधीश जिला ग्वालियर श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय के न्यायालय ने छात्रा से छडखानी के आरोपी टैंपो चालक विकास जाटव उम्र 20 वर्ष, निवासी मदन मोहन मंदिर के पास, घासमण्डी, जिला ग्वालियर को धारा 354घ, 354क, 341 भादंसं एवं धारा 11/12 पॉक्सो एक्ट में कुल तीन वर्ष की सजा एवं धारा में 100-100 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि पीडिता ने एक दिसंबर 2023 को अपनी मां और पिता के साथ थाना मुरार में आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह कक्षा 10वीं में पढती है। 28 नवंबर को सुबह 11 बजे वह स्कूल से अपने घर जा रही थी, रास्ते में उसके स्कूल के सामने एक हरे रंग की टैम्पो क्र. एम.पी.07 आर.ए.1007 के चालक अभियुक्त विकास ने उसका रास्ता रोका तथा बोला कि मेरे साथ घूमने चले, पीडिता ने उसके साथ चलने से मना कर दिया। फिर 30 नवंबर को सुबह 11 बजे अभियुक्त उसी टेम्पों को लेकर उसके स्कूल के बाहर आया और बोला कि पीडिता अपना मोबाईल नंबर दे दे, उसे पीडिता से बात करनी है, उसने अपना मोबाईल नंबर देने से मना कर दिया, उसके बाद वह वहां से चला गया। उसने सारी घटना अपनी मम्मी और पापा को बताई। एक दिसंबर 2023 को वही टेम्पों का चालक उसके घर की गली के बाहर घूमता हुआ दिखा, वह अभियुक्त का नाम पहले से नहीं जानती है, आज घर वालों ने उसका नाम पता किया तथा माता-पिता को लेकर रिपोर्ट करने आई। पीडिता की रिपोर्ट के आधार पर थाना मुरार में अपराध क्र.951/2023 दर्ज कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।