जबलपुर 04दिसम्बर:- पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देश पर अवैध रूप से ज्वलनशील सामग्री के उपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है जिसके परिपालन में दिनांक 3 दिसंबर 2024 को थाना पनागर के उपनिरीक्षक शेषनारायण दुबे द्वारा इलाका भ्रमण के दौरान नगर पालिका मार्केट के सामने सार्वजनिक यातायात रोड के किनारे दो घरेलू गैस सिलेंडर रखकर असुरक्षित रूप से चाट फुल्की की दुकान चलाने वाले दुकान संचालक आनंद जायसवाल पिता सुनील जायसवाल उम्र 28 वर्ष निवासी सिंधी कॉलोनी गुरु नानक वार्ड थाना पनागर जबलपुर के विरुद्ध धारा 3 एवं धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं धारा 287 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही करते हुए दो घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर गैस चूल्हा भट्टी एवं बिक्री से अर्जित रकम जप्त की गई उक्त कार्यवाही में थाना पनागर के निरीक्षक अजय बहादुर सिंह एवं उप निरीक्षक शेषनारायण दुबे की प्रशंसनीय भूमिका रही