बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना के तहत प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित

– बच्चों को पोक्सो अधिनियम के तहत विस्तार से दी जानकारी

भिण्ड, 30 सितम्बर। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय कुमार जैन के निर्देशन में स्वरूप विद्या निकेतन स्कूल भिण्ड में मिशन वात्सल्य एवं मिशन शक्ति के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना के तहत प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया।
्र इस अवसर पर महिला बाल विकास विभाग की ओर से उपस्थित बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना ने पोक्सो अधिनियम के तहत विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि हमें सर्वप्रथम सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श को समझना होगा और उसके बाद यदि कोई हमारे स्पर्श के नियमों को तोडता है तो तत्काल हमें उसका विरोध करना है और इसके बाद भी यदि वह नहीं मानता तो शोर मचाकर सुरक्षित स्थान पर जाना है। उन्होंने बताया कि पक्ष अधिनियम के तहत बालकों को बहुत सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं, अधिनियम में व्यवस्था की गई है की पुलिस पीडित व्यक्ति से पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं मिलेगी, पीडित व्यक्ति से कोई भी बात पुलिस साधारण कपडों में करेगी और पीडित व्यक्ति से संपर्क में आने वाला पुलिस अधिकारी संभवत: सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होगा और महिला अधिकारी को प्राथमिकता दी जाएगी, साथ ही पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत पीडित व्यक्ति को बार-बार थाने नहीं बुलाया जाएगा, अपितु पुलिस पीडित व्यक्ति के पसंद की जगह पर पूछताछ करेगी।
सपोर्ट पर्सन की व्यवस्था
इस संबंध में बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना ने स्पष्ट किया कि अधिनियम में प्रत्येक पीडित व्यक्ति के लिए सपोर्ट पर्सन की व्यवस्था की गई है, सपोर्ट पर्सन का तात्पर्य है एक ऐसा व्यक्ति जो पीडित व्यक्ति से एक दोस्ताना व्यवहार करते हुए उसकी सभी समस्याओं को जानकर इसकी पीडा को पुलिस, न्यायाधीश के समक्ष बताएगा अर्थात पुलिस और जज, सीधे पीडित बच्चे से बात नहीं करेंगे, अपितु सपोर्ट पर्सन के माध्यम से पीडित बालक से बात होगी और जब भी बालक का मन होगा तो वह जवाब देने के लिए मना कर सकता है, अगली तारीख मांग सकता है और सपोर्ट पर्सन की यह जवाब देही होगी कि वह बालक के संबंध में समस्त जानकारी अपने तक ही रखें और सारी जानकारियां गोपनीय रहेंगी। किसी भी स्तर पर उनका प्राकट्य नहीं किया जाएगा।
बालक की परिभाषा
बालक को स्पष्ट करते हुए अवगत कराया कि हर वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है बालक समझा जाएगा, अधिनियम में बालक एक जेंडर न्यूट्रल शब्द है जिसका तात्पर्य बालक और बालिका दोनों से है।
अपराध को छुपाना भी अपराध है
बाल संरक्षण अधिकारी बताया कि अधिनियम में रिपोर्टिंग को अनिवार्य किया गया है, अर्थात यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध हुआ है या अपराध करने की कोशिश की गई है तो उसकी तत्काल रिपोर्टिंग सक्षम अधिकारी को की जानी है ऐसा न करने पर अपराध को छुपाना भी अपराध माना गया है जिसके लिए भी अधिनियम में दंड का प्रावधान है।
ट्रांसलेटर, द्विभाषियां, विशेष शिक्षक की व्यवस्था
बाल संरक्षण अधिकारी सक्सेना ने बताया कि यदि कोई बालक किसी दूसरे जगह से आया है जहां उसकी भाषा रहन-सहन अलग है और उसके साथ किसी व्यक्ति द्वारा अपराध कारित किया जाता है तो ऐसे बालक को उसी भाषा में, जो भाषा बालक समझता है को द्विभाषियां, ट्रांसलेटर और यदि कोई बालक विशेष आवश्यकता वाला है मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो ऐसे बालकों के लिए विशेष शिक्षक का प्रावधान है और उनकी सहायता से पुलिस अथवा न्यायालय में माननीय न्यायाधीश प्रकरण पर कार्रवाई करते हैं।
डर और लालच में न आएं बच्चे
सक्सेना ने सभी बालकों को अवगत कराया कि सामान्यत: ऐसी घटनाओं में डर और लालच रहता है, इसलिए हमें किसी से डरना नहीं चाहिए और ना ही लालच में आना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति किसी से यह कहता है कि यह हमारे आपस की बात है, हमारा अपना सीक्रेट है या कोई मैजिकल सीक्रेट है तो तत्काल उक्त जानकारी अपने माता-पिता को दें। दुनिया में ऐसी कोई भी बात नहीं है तथा न ही ऐसा कोई रहस्य है जो हम अपने माता-पिता से शेयर ना कर सकें, इसलिए कभी भी डरें नहीं ना ही किसी के बहकावे में आकर लालच में आएं और सारी बात अपने माता-पिता को बताएं यह एक नियम बना लें।
कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग की ओर से आंकडा विश्लेषक जितेन्द्र शर्मा, लेखपाल आनंद मिश्रा, विद्यालय के प्राचार्य जीतू दोनेरिया एवं स्टाफ तथा सैकडों छात्र-छात्राएं उपस्थित हुए। कार्यक्रम के बाद एक क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें सही जवाब देने वाले बालकों को पुरस्कृत किया गया।