मारपीट के विभिन्न मामलों में 19 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

भिण्ड, 16 सितम्बर। जिले के देहात, फूफ, बरोही, रौन, गोहद एवं असवार थाना क्षेत्र में गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट पर कुल 19 आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
जानकारी के अनसार देहात थाना पुलिस को फरियादी प्रदीप पुत्र ग्यादीन गोयल उम्र 28 साल निवासी ग्राम सिरसई का पुरा ने बताया कि रविवार को बकरी भगाने पर से आरोपीगण अभिलाख गोयल एवं हरिसिंह गोयल ने गांव में तलैया के पास स्थित उसके प्लॉट पर आकर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। फूफ थाना पुलिस को फरियादिया सुनीता पत्नी मुन्ना भदौरिया उम्र 40 साल निवासी ग्राम भदाकुर ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते गांव में रहने वाले आरोपीगण भान भदौरिया एवं क्लिम भदौरिया ने उसके घर के बाहर गाली गलौज किया। जब फरियादिया ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। बरोही थाना पुलिस को फरियादी भानसिंह पुत्र चतुर नरवरिया उम्र 47 साल निवासी ग्राम विजयपुरा ने बताया कि घरेलू विवाद को लेकर आरोपीगण सोवरन, मुकेश एवं गोलू निवासी गोरमी ने उसे भिण्ड-ग्वालियर रोड नाथूराम कॉलेज के पास घेर लिया और गाली गलौज करने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। रौन थाना पुलिस को फरियादी हृदेश पुत्र रामबिहारी बघेल उम्र 20 साल निवासी ग्राम बसंतपुरा ने बताया कि रंजिश के चलनते आरोपी राजू पुत्र रामसिया दौहरे ने घर के बाहर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
गोहद थाना पुलिस को फरियादी कृष्णविहारी पुत्र सत्यनारायण गौड उम्र 39 साल निवासी वार्ड क्र.13 किला रोड गोहद बताया कि शनिवार की शाम को आपसी विवाद के चलते मोहल्ले में रहने वाली आरोपिया मालती पत्नी विश्वनाथ मुदगल ने घर के सामने गाली गलौज कर पत्थर फेंक कर मारा, जो फरियादी के बच्चे के सिर पर लगा। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 125, 296 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं फरियादी कोकसिंह पुत्र विजयराम जाटव उम्र 40 साल निवार्ड क्र.17 सुमेर कॉलोनी गोहद ने पुलिस को बताया कि खेत की मेड पर से निकलने के विवाद पर से आरोपीगण रामजीलाल, सुरेश, दीपू गुर्जर निवासी देवसिंह का पुरा गोहद ने उसे रिलायंस पेट्रोल पम्प के पास गोहद चौराहा रोड पर घेर लिया और जाति सूचक गालियां दीं। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ लाठी-डण्डों से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 126(2), 118(1), 115(2), 296, 351(3), 3(5) बीएनएस, 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(व्हीए) एससी/एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। उधर असवार थाना पुलिस को फरियादी सुदीप पुत्र लक्ष्मण कंजर उम्र 22 साल निवासी ग्राम चौरई ने बताया कि शुक्रवार की रात्रि में रंजिश के चलते आरोपीगण अनंद कंजर, जितेन्द्र कंजर, सुधना कंजर एवं चार अन्य आरोपियों ने लला होटल के सामने ग्राम चौरई में उसके साथ गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।