भिण्ड, 11 सितम्बर। मप्र राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित रविदास स्वरोजगार योजनांतर्गत अजा वर्ग के आवेदकों के लिए एक लाख से 50 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिस पर पांच प्रतिशत व्याज अनुदान का लाभ प्रदाय किया जाता है। इच्छुक जिले के अजा वर्ग के आवेदक पात्रता की शर्तें पूरी करते हो वे अपने ऋण आवेदन पत्र 30 सितंबर तक कर सकते हैं।
कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित भिण्ड ने कहा है कि आवेदक भिण्ड जिले का निवासी हो, अजा वर्ग का सदस्य हो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य हो तथा न्यूनतम कक्षा आठवीं उत्तीर्ण हो, आवेदक आयकरदाता न होकर केन्द्र/ राज्य शासन की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो, आवेदक शासकीय/ अशासकीय सेवा में न हो तथा आवेदक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो।