मिशन शक्ति के तहत संकल्प हब अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां की जा रही आयोजित

भिण्ड, 10 सितम्बर। भारत सरकार एवं मप्र शासन के निर्देशानुसार मिशन शक्ति के तहत संकल्प हब अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय जैन के निर्देशन में मिशन शक्ति के अंतर्गत संकल्प के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन जिला अंतर्गत किया जा रहा है, एक तरह से महिला सशक्तिकरण के उद्देश्यों को पूरी करने हेतु संकल्प हब की परिकल्पना की गई है, हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वीमेन मिशन शक्ति का एक प्रमुख घटक है।
हब के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय कुमार जैन ने गोहद में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित आंगनवाडी कार्यकर्ता, धात्री माता, महिलाएं, जनप्रतिनिधि, किशोरी बालिकाओं को अवगत कराया कि हब एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानून, नियमों, निर्देशों की जानकारी महिलाओं तक पहुंचाई जाती है। जिससे वह अपने अधिकार को जान सकें, उनका उपयोग किस तरह करना है, इसकी विस्तृत जानकारी देना ही हब का प्रमुख उद्देश्य है। भारत सरकार के निर्देश अनुसार हब की 100 दिवसीय गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वर्तमान में 12वीं सप्ताह की गतिविधि जिसका प्रमुख थीम लीगल अवेयरनेस सप्ताह है, जिसके तहत परियोजना स्तर और सेक्टर स्तरों पर लीगल लीड शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को उनसे संबंधित विभिन्न कानून यथा घरेलू हिंसाओं से महिला का संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, मानव तस्करी अधिनियम, कार्य स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडन अधिनियम विभिन्न अधिनियम की जानकारी दी जा रही है।

कार्यक्रम में बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए अवगत कराया कि यह अधिनियम पूर्ण रूप से घरेलू इंसान से महिलाओं को संरक्षण प्रदान करता है घरेलू हिंसा का तात्पर्य है ऐसा व्यवहार अथवा बर्ताव जिससे महिला पीडित महसूस करती है। उन्होंने बताया कि परियोजना अधिकारी जिन्हें अधिनियम के तहत संरक्षण अधिकारी घोषित किया गया उनके पास जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं अथवा सीधे वन स्टॉप सेंटर में प्रशासक के माध्यम से अपनी डीआईआर रिपोर्ट भर सकते हैं, उक्त डीआईआर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी फिर न्यायालय के निर्देशानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है।
इसके साथ ही कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन अधिनियम की जानकारी देते हुए बाल संरक्षण अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक कार्य स्थल जहां पर 10 अथवा 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं वहां पर एक आंतरिक परिवार समिति का गठन किया जाना है, आंतरिक परिवार समिति में पीठासीन अधिकारी एक महिला होगी, उक्त कार्यस्थल पर आने वाले अथवा कार्य करने वाले किसी भी महिला के संबंध में किसी भी प्रकार की शोषण अभद्र टिप्पणी अथवा परेशानी की शिकायत जो लैंगिक उत्पीडन से संबंधित है समिति के समक्ष की जा सकती है। समिति को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं जिसमें वह परवादी के विरुद्ध अनुशंसा कार्रवाई हेतु नियोक्ता की जा सकती है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने उपस्थित सभी पर्यवेक्षकों एवं हितग्राहियों से अपेक्षा की कि वह और विस्तार से जानकारी अगर किसी को चाहिए तो महिला बाल विकास कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि कोई भी महिला किसी भी प्रकार की हिंसा से पीडित ना हो महिलाएं आगे आए स्वयं अपने अधिकारों का उपयोग करें, उन्हें सही प्लेटफार्म प्रदान करना विभाग का दायित्व है। इस प्रकार की यह गतिविधियां एक अक्टूबर तक संचालित की जाएंगी। विदित है कि संकल्प हब के तहत 100 दिवसीय कार्य योजना भारत सरकार से प्रेषित की गई है, जिसके अंतर्गत जिला में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस विभाग के समन्वय से सभी महिलाओं को भारतीय न्याय संहिता भारतीय साक्ष्य अधिनियम नवीन कानूनों के बारे में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अफसरों द्वारा भी जानकारी प्रदान की गई है।