पुलिस ने सांठ-गांठ के चलते साधारण धाराओं के तहत दर्ज की रिपोर्ट
पीडि़त ने हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाने की उठाई मांग
भिण्ड, 17 जून। पुलिस की ईमानदारी उस समय संदिग्धता को जन्म देती है जब वह पीडि़त के कथन एवं दिखाई देने वाले हमले को भी आरोपी पक्ष की सांठ-गांठ के चलते नजर अंदाज कर साधारण धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करती है। ऐसा ही एक मामला जिले के पावई थाना पुलिस का सामने आया है। पुलिस के इस कृत्य की शिकायत पीडि़त ने पुलिस अधीक्षक के अलावा आईजी एवं डीजीपी तक से की है।
ग्राम पावई, थाना पावई तहसील अटेर जिला भिण्ड निवासी सुनील पुत्र शिवनारायण द्वारा उक्त अधिकारियों को भेजे गए आवेदन में कहा है कि उसके भाई गाली-गलौच कर जान से मारने की नियत से उसके पेट में भाला से हमला करने एवं कट्टे से फायर करने वाले आरोपी कमलेश खटीक तथा सोनू खटीक, टाइम पास खटीक, लक्की खटीक पुत्रगण कमलेश खटीक निवासी ग्राम बुधारा जिला मुरैना ने 14 मई 2021 को रात करीब साढ़े नौ बजे उसके दरबाजे पर आकर गालियां दीं। विरोध करने पर आरोपीगण प्रार्थी के भाई अमित, दीपू, शिवनारायण और सुनील के साथ साथ महिलाओं के साथ भी मारपीट करने लगे। आरोपी टाइमपास ने अमित को जान से मारने की नियत से कट्टे से फायर किया लेकिन वह बाल-बाल बच गया। उधर आरोपी सोनू ने भाई दीपू की पीठ में भाला घुसेड़ दिया तथा आरोपी कमलेश ने पिता शिवनारायण सिर में लाठी से प्रहार कर दिया। इसके बाद घायलों का जिला अस्पताल से लेकर ग्वालियर तक उपचार कराया गया। बावजूद इसके थाना पुलिस ने आरोपी पक्ष की सांठगांठ के चलते साधारण धाराओं 323, 294, 324, 506, 34 भादवि के तहत ही प्रकरण दर्ज किया। जबकि गंभीर चोटे होने के कारण जान से मारने के प्रयास का मामला दर्ज किया जाना चाहिए।