– न्यायालय ने एक-एक हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया
भिण्ड, 06 अगस्त। जेएमएफसी न्यायालय लहार ने नगर परिषद चुनाव के दौरान हुए विवाद के मामले में सुनवाई करते हुए आलमपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रामकुमार त्रिपाठी सहित पांच लोगों को दो अलग-अलग धराओं में डेढ वर्ष की सजा एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 के नगर निकाय के निर्वाचन के उपरांत तीन दिसंबर 2014 को आलमपुर नगर परिषद अध्यक्ष रामकुमार त्रिपाठी निवासी आलमपुर, कमलेश शर्मा, मुकेश शर्मा निवासीगण फरदुआ थाना दबोह, देवराज शर्मा, हेमराज शर्मा निवासीगण देभई थाना सेवडा ने अपने दो तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर आलमपुर निवासी अमित महाजन के साथ छत्री बाग वाले हनुमानजी के मन्दिर पर दर्शन करने के दौरान मारपीट कर दी थी। मारपीट में घायल अमित महाजन द्वारा पुलिस थाना आलमपुर में सभी नामदर्ज आरोपियों के विरुद्घ मामला पंजीबद्घ कराया था। लहार जेएमएफसी न्यायालय में दस वर्ष तक चले इस मामले में सोमवार को वरिष्ठ न्यायाधीश उत्कर्ष जैन ने फैसला सुनाते हुए आरोपी रामकुमार त्रिपाठी सहित अन्य सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए धारा 148 में एक वर्ष तथा धारा 323/149 में छह-छह माह के कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।