पुलिस पर हमला करने वाले चार आरोपियों को दो-दो वर्ष का कारावास

शाजापुर, 29 अप्रैल। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जिला शुजालपुर के न्यायालय ने पुलिस पर हमला करने वाले आरोपीगण बनेसिंह पुत्र नन्नूलाल गुर्जर उम्र 37 वर्ष, सौदान सिंह पुत्र नन्नूलाल गुर्जर उम्र 40 वर्ष, निर्भय सिंह उर्फ नब्बू गुर्जर पुत्र नन्नूलाल गुर्जर उम्र 32 वर्ष, नन्नूलाल पुत्र धूलजी गुर्जर उम्र 62 वर्ष निवासीगण नयापुरा को धारा 332/149 दो शीर्ष में दो-दो वर्ष सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 148 भादंवि में एक-एक वर्ष कारावास व एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने उपसंचालक अभियोजन शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में की।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 28 जून 2019 को देपालपुर पुलिस उनके थाने पर फरार वारंटी बनेसिंह पिता नन्नू गुर्जर निवासी नयापुरा की तलाश में मय फोर्स के साथ थाना अवंतिपुर बड़ोदिया आए थे। थाना अवंतिपुर बड़ोदिया से पुलिस बल साथ लेकर एक शासकीय वाहन एवं एक प्राईवेट वाहन से रात्रि में वारंटी की तलाश में उसके गांव गए। वहां पर आरोपीगण ने पुलिस बल पर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट की तथा वाहनों में भी तोडफ़ोड़ की। घटना में थाना अवंतिपुर बड़ोदिया में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक केएन यादव तथा थाना देपालपुर के आरक्षक राजपाल तथा प्रायवेट वाहन के ड्राईवर संतोष को चोटें आई थीं। बाद में वापस थाना अवंतिपुर बडोदिया आकर घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। बाद अनुसंधान आरोपीगण के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपीगण को दोषसिद्ध किया है।