जिला बदर आरोपी को न्यायालय ने सुनाई एक साल की सजा

ग्वालियर, 29 अप्रैल। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भितरवार, जिला ग्वालियर के न्यायालय ने जिला बदर आरोपी अर्जुन पुत्र सोवरन रावत उम्र 35 साल निवासी ग्राम गधौटा, थाना बेलगढ़ा, जिला ग्वालियर को एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विक्रांत सिंह गौर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि अर्जुन पुत्र सोवरन रावत उम्र 35 साल निवासी गधैाटा के विरुद्ध कलेक्टर जिला ग्वालियर के आदेश क्र.132/ जिला बदर/ 2018, दि. 30 मार्च 2019 से जिला बदर का आदेश प्राप्त हुआ था। जिसके पालन में थाना प्रभारी के आदेश के पालन में उक्त जिला बदर व्यक्ति को पांच अप्रैल 2019 को जिला ग्वालियर की सीमा से बाहर छोडक़र एक साल के लिए जिले की सीमा से बाहर रहने की तामील कराकर छोड़ा गया था, किंतु उक्त अरोपी ने कलेक्टर जिला ग्वालियर के आदेश क्र.132/जिला बदर/2018, दि. 30 मार्च 2019 की शर्तों का उल्लंघन कर अपने निवास ग्राम गधौटा थाना बेलगढ़ा जिला ग्वालियर में आकर उत्पात किया है। जिसकी सूचना आरोपी की पत्नी ने थाना बेलगढ़ा में दी थी, जिस पर से आरोपी के विरुद्ध धारा 14 मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम एवं धारा 188 भादंसं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसका विचारण न्याययालय जेएमएफसी भितरवार द्वारा किया गया। विचारण उपरांत अभियोजन अधिकारी विक्रांत सिंह गौर के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को धारा 14 मप्र राज्यर सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत का दोषी पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।