नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

भिण्ड, 23 मार्च। षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) जिला भिण्ड के न्यायालय ने थाना देहात के प्रकरण क्र.187/2020एसटी में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी अभियुक्ति हेमंत उर्फ छोटू पुत्र शांतिलाल जाटव उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम गिरदौडा, थाना नीमच सिटी, जिला नीमच को दोषी पाते हुए धारा 366 भादंवि में पांच वर्ष कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 376(1) भादंवि में 10 वर्ष कठोर कारावास व 2500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास व 2500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी भिण्ड अरविन्द कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) श्रीमती कल्पना गुप्ता ने किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण कुमार गुप्ता ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 15 जुलाई 2020 को रात्रि लगभग 10.30 बजे अभियोक्त्री घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। रिश्तेदारी एवं आस-पास में तलाश करने पर भी उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। अभियोक्त्री के पिता/ अभियोगी ने किसी अज्ञात व्यक्ति ने अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर लेकर जाने की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना देहात जिला भिण्ड में लेख कराई, जो अपराध क्र.443/2020 अंतर्गत धारा-363 भादंसं के अधीन पंजीबद्ध की गई एवं उक्त दिनांक को ही अभियोक्त्री के गुम होने की सूचना गुमशुदगी क्र.40/2020 पर पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान यह पाया गया कि 15 जुलाई 2020 से लगभग एक-डेढ़ वर्ष पूर्व से अभियोक्त्री की अभियुक्त हेमंत से फोन पर बातचीत होती थी। वह एक-दूसरे को पसंद करते थे। अभियुक्त हेमंत ने अभियोक्त्री को विवाह करने के लिए बोलकर 15 जुलाई को रात्रि के लगभग 10 बजे बस स्टेण्ड भिण्ड से फोर व्हीलर वाहन से अपने घर नीमच लेकर गया। नीमच में शिव मंन्दिर में उन्होंने विवाह कर लिया और वह साथ में पति-पत्नी की तरह रहने लगे। चार सितंबर 2020 को अभियोक्त्री को पुलिस दस्तयाब कर थाना देहात वापस लाई। विवेचना उपरांत अभियुक्त हेमंत उर्फ छोटू जाटव के विरुद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय ने विचारण पश्चात गुरुवार को आरोपी को पाते हुए उसे उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।