मारपीट करने वाले आरोपियों को छह-छह माह का कठोर कारावास

सागर, 22 फरवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बण्डा, जिला सागर सुश्री प्रिया गुप्ता के न्यायालय ने कुल्हाड़ी, कतरना एवं लाठी से मारपीट करने वाले आरोपीगण हरिनारायण सिंह लोधी, माधव सिंह लोधी एवं बलराम सिंह लोधी को धारा 325/34 भादंवि के तहत छह-छह माह के कठोर कारावास व एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शरद सिंह यादव ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि छह फरवरी 2009 को शिकायतकर्ता/ पीडि़त मुन्ना लोधी ने थाना बण्डा में रिपोर्ट लेख कराई कि उक्त दिनांक को वह अपनी बेरियों के बेर तोड़कर कुंआ तरफ आ रहा था, तभी हरिनारायण के खेत की मेड़ पर बनी टपरिया के पास आया तो हरिनारायण लाठी लेकर, माधव कुल्हाड़ी लेकर व बलराम कतरना लेकर आए और उसे गाली देते हुए बोले कि हमारे खेतों से क्यों निकलते हो और मारपीट करने लगे। माधव ने उसे कुल्हाड़ी मारी जो उसके सिर में दाहिने तरफ कान के ऊपर लगी, बलराम ने कतरना मारा जो सिर में बांए तरफ चैंथी पर लगा, हरिनारायण ने लाठी मारी जो बांए हाथ की भुजा पर पीठ में मारी जिससे वह गिर गया। जब वह चिल्लाया तो उसके लड़के राजेश ने देखा तो अभियुक्तगण ने उसे गाली दी तो उसका लड़का बण्डा तरफ दौड़ गया। तीनों अभियुक्त गाली देते हुए बोले कि हमारे खेतों से निकलोगे तो जान से मारकर फेंक देंगे। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना बण्डा पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 294, 324, 324/34, 325, 325/34, 506 भाग-2 का अपराध आरोपीगण के विरुद्ध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहां विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बण्डा, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।