अजा महिलाओं के समूह को ऋण हेतु प्रस्ताव 28 तक

भिण्ड, 20 फरवरी। मप्र राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अजा वर्ग की महिलाओं के लिए संचालित सावित्रीबाई फुले स्वसहायता समूह योजनांतर्गत पंजीकृत समूह को लघु, कुटीर उद्योग एवं विनिर्माण इकाई हेतु बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता ऋण एवं कार्यालय के माध्यम से 10 हजार अनुदान राशि प्राप्त हितग्राही को देय होगी। योजनांतर्गत समूह में न्यूनतम पांच एवं अधिकतम 10 महिला सदस्य महिला सदस्य अनिवार्य है।
डिप्टी कलेक्टर एवं कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित भिण्ड ने बताया कि वित्तीय सहायता हेतु आवेदक महिला भिण्ड जिले की मूल निवासी हो, आवेदक महिला अनुसूचित जाति वर्ग की हो, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा ही जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य तथा बीपीएल कार्डधारी हो, आयकरदाता ना हो, केन्द्र एवं राज्य शासन की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभार्थी ना हो तथा शासकीय एवं अशासकीय सेवा में ना हो, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर ना हो, इच्छुक पात्र महिला समूह ऋण प्रस्ताव 28 फरवरी तक अंत्यावसायी कार्यालय में जमा कर सकते है। अन्य विस्तृत जानकारी के लिए अंत्यावसायी कार्यालय से संपर्क कर सकते है।