नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

शाजापुर, 30 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर के न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी माखन राव पुत्र अम्बाराम राव उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम नरवल, थाना कोतवाली आगर, जिला आगर को की धारा 366 भादंवि में तीन वर्ष सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड, पॉक्सो एक्ट की धारा 5एल/6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड, एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(1), सहपठित धारा 376(3) में आजीवन कारावास व तीन हजार रुपए अर्थदण्ड तथा 3(2)(व्हीए), सहपठित धारा 363 भादंवि में तीन वर्ष सश्रम कारावास व 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक/ एडीपीओ शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि पीडि़ता के पिता ने 19 सितंबर 2020 को थाना कोतवाली आगर में सूचना दी कि उसकी अवयस्क लड़की को आरोपी माखन राव बहला फुसलाकर ले गया है। फरियादी की सूचना पर से थाना कोतवाली आगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने बालिका को दस्तयाब किया। पीडि़ता ने बताया कि आरोपी माखन राव ने उसके साथ गलत काम किया था। अनुसंधान पश्चात पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होकर आरोपी माखन राव को दोषी पाते हुए दण्डित किया है।