षडय़ंत्र पूर्वक दोस्त की हत्या करने वाले चार आरोपियों को आजीवन कारावास

रायसेन, 10 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश (अजा/अजजा अत्यायचार निवारण अधिनियम) रायसेन श्रीमती वंदना जैन के न्यायालय ने षडय़ंत्र पूर्वक तरीके से मित्र की हत्या करने वाले आरोपीगण गुड्डू मियां उर्फ गुड्डू खान उम्र 35 वर्ष, अजीम खान उम्र 27 वर्ष, फारूख खान उम्र 21 वर्ष पुत्रगण स्व. अब्दुल अजीज, सुभाष कर्मा उम्र 20 वर्ष पुत्र स्व. जुगल किशोर कर्मा निवासीगण ग्राम गौतमपुर कालोनी, थाना नूरगंज, जिला रायसेन को धारा 302 भादंसं एवं 120बी में आजीवन कारावास, धारा 201 में तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(1) में आजीवन कारावास एवं 6500 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा एवं विशेष लोक अभियोजक जिला रायसेन धनीराम विश्वकर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 11 जनवरी 2018 को सूचनाकर्ता सूरज सिंह हरिजन निवासी ग्राम गौतमपुर कालोनी, थाना नूरगंज, जिला रायसेन ने शेरसिंह उर्फ शेरू हरिजन उम्र 25 साल के घर से बिना बताए चले जाने की रिपोर्ट थाना नूरगंज में की थी, जिस पर से गुम इंसान क्र.02/18 कायम कर तलाश की गई। 13 जनवरी 2018 को सूचनाकर्ता मनीराम शर्मा उम्र 52 साल, बीट गार्ड लाखा जुआर रेंज बरखेड़ा द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव चुरिया वाली पहाड़ी ग्राम केसलवाड़ा में पत्थरों के बीच पड़ा होने की सूचना मिलने पर देहाती नालसी क्र.0/18 दर्ज कर असल मर्ग क्र.01/18 धारा 174 जाफौ कायम कर मर्ग जांच के दौरान पंचायत नामा कार्रवाई साक्षी संकलन किया गया एवं पीएसएल डॉग स्क्वायड द्वारा घटना स्थल का मुआयना कराया गया। मृतक के शव का मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट भोपाल द्वारा पोस्ट मार्टम कराया गया। मर्ग जांच से प्रथम दृष्टया अपराध धारा 302, 201 भादंवि का पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई एवं शव को दफन कराया गया। मेडिकल से प्राप्त कपड़ों के आधार पर गुम इंसान 02/18 के सूचनाकर्ता सूरज सिंह ने मृतक की पहचान अपने पुत्र शेरसिंह उर्फ शेरू के नाम से की। इसलिए गुम इंसान की डायरी अपराध डायरी में शामिल की गई। विवेचना के दौरान पीएम रिपोर्ट प्राप्त की गई एवं जानकारी प्राप्त होने से कि गुड्डू मियां ने अपने भाई के साथ मिलकर शेरू की हत्या की है, जानकारी के आधार पर विवेचक द्वारा सूचना की तस्दीक हेतु गुड्डू खान एवं अजीम खान को थाना तलब कर पूछताछ की गई। गुड्डू ने अपने भाईयों फारूख, अजीम खान एवं एक मित्र सुभाष कर्मा के साथ मिलकर शेरू की हत्या करना स्वीकार किया। पूछताछ पर गुड्डू ने बताया कि गांव का शेरसिंह उर्फ शेरू उसका मित्र था, शेरू का उसके घर पर आना जाना था, शेरू ने उसकी पत्नी से बुरी नियत से छेड़छाड़ की थी, इसी बात पर वह शेरू से दुश्मनी रखने लगा था। उसकी पत्नी से शेरू छेड़छाड़ करता रहा, जिस कारण गुड्डू ने अपने भाई फारूख को भोपाल से बुल लिया, फारूख को सारी बात बताई और शेरू की हत्या की योजना बनाई और शेरू को नूरगंज चलने का कह कर अपने घर बुलाया एवं पांच जनवरी 2018 को योजनाबद्ध तरीके से फारूख, अजीम और सुभाष के साथ मिलकर शेरसिंह उर्फ शेरू की हत्या कर दी व लाश को चुरिया वाली पहाड़ी पर ले जाकर जला दिया एवं चेहरे पर पत्थर पटक कर पहचान मिटा दी। संदेही गुड्डू, अजीम, फारूख एवं सुभाष कर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तथा घटना में प्रयुक्त आयुध एवं अन्य साक्ष्य बरामद करने हेतु मेमोरेण्डम लिए गए। तदानुसार घटना में प्रयुक्त आयुध व अन्य वस्तुएं साक्ष्य के तौर पर जब्त की गईं और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना से पाया गया कि आरोपीगण द्वारा आपराधिक षडय़ंत्र कर मृतक शेरसिंह उर्फ शेरू की हत्या कर साक्ष्य को छुपाने की नियत से शव को चुरिया वाली पहाड़ी पर ले जाकर तथा शव को पत्थरों के बीच रख कर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया तथा ऊपर से पत्थर पटक दिए। आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्र.10/18 धारा 302, 201, 120बी भादंवि, 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।