आग लगाकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

रायसेन, 09 नवम्बर। विशेष न्यायाधीश अजा-अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम जिला रायसेन श्रीमती वंदना जैन के न्यायालय ने पारित निर्णय में आग लगाकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी चरण सिंह पुत्र आशाराम राजपूत उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम पिपरिया करणसिंह, थाना बेरली, जिला रायसेन को धारा 302 भादंसं में आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड तथा अजा/अजजा (अत्यााचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(5) के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रायसेन धनीराम विश्वकर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कोटरा निवासी सीताबाई गोड का विवाह घटना के डेढ़ वर्ष पूर्व अभियुक्त चरण सिंह निवासी ग्राम पिपरिया करन सिंह के साथ हुआ था। 25 मार्च 2017 को श्रीमती सीताबाई आग से जली हुई अवस्था में उपचार हेतु सीएचसी बरेली लाई गई और वहां से भोपाल रेफर कर दी गई। भोपाल में श्रीमती सीताबाई का मरणासन्न कथन कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार द्वारा लेख किया गया। जिसमें श्रीमती सीताबाई ने बताया कि उसका पति चरण सिंह शराब पीकर लड़ाई झगड़ा करता है तथा घर से मिट्टी के तेल की कुप्पी उठाकर उसके ऊपर डालकर आग लगा दी। उपचार के दौरान चार अप्रैल 2017 को सीताबाई की मृत्यु हमीदिया अस्पताल भोपाल में हो गई। देहाती मर्ग पंजीबद्ध कर तहसीलदार ने पंचनामा कार्रवाई कर मृतिका का शव परीक्षण कराया। आरक्षी केन्द्र बरेली पर मर्ग डायरी प्राप्त होने पर अपराध क्र.199/2017 धारा 307 भादंवि पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपंरात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।