सागर, 09 नवम्बर। द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) तहसील रहली, जिला सागर श्री आर. प्रजापति की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी श्याम पुत्र कूरे धानक निवासी ग्राम जनमापुर परासिया, थाना रहली, जिला सागर को दोषी करार देते हुऐ धारा 376(3), 376(2)(एन) भादंवि, सहपठित धारा 5(एल)(एन)/6 पाक्सो एक्ट 2012 के तहत आजीवन सश्रम कारावास की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लोकेश कुमार दुबे ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 17 जून 2020 को अभियोक्त्री ने इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दो साल पहले 15 अप्रैल 2018 को दोपहर करीब तीन बजे वह घर पर अकेली थी, मां मजदूरी करने गई थी, तो आरोपी ने अकेले में घर के अंदर जबरदस्ती अभियोक्त्री का मुंह बंद करके गलत काम किया और कहा था कि अगर यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर देगा। उसके बाद आरोपी श्याम पिछले दो साल से लगातार अभियोक्त्री के साथ गलत काम (बलात्कार) कर रहा था। आरोपी, अभियोक्त्री को गालियां देता एवं मारपीट करता था। 16 जून 2020 को भी आरोपी ने अभियोक्त्री के साथ शराब पीकर मारपीट की। घटना के संबंध में अभियोक्त्री ने अपनी मां को दो साल से लगातार जबरदस्ती दुष्कर्म करने के बारे में बताया। आरोपी के डर के कारण घटना के बारे में एवं रिपोर्ट नहीं की थी। थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान पीडि़त के आयु संबंधी दस्तावेज एकत्रित किए गए एवं मेडीकल परीक्षण कराया गया, आरोपी का भी मेडीकल परीक्षण कराया गया, अन्य साक्ष्य एकत्र करने के उपरांत थाना रहली पुलिस ने धारा 376(3), 376(2)(एन) भादंवि, सहपठित धारा 5(एल)(एन)/6 पाक्सो एक्ट 2012 का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन ने साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया, अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहां विचारण उपरांत द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) तहसील रहली, जिला सागर श्री आर. प्रजापति के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा-376(3), 376(2)(एन) भादंवि, सहपठित धारा 5(एल)(एन)/6 पाक्सों एक्ट 2012 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया है।