मारपीट के मामले में तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा

ग्वाालियर, 17 अक्टूबर। जेएमएफसी तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर श्री राकेश सिंह के न्यायालय ने मारपीट के मामले में अभियुक्त भूरा उर्फ जीतेन्द्र, कल्लू उर्फ नरेन्द्र, छोटू उर्फ अजय निवासीगण ग्राम रमजीपुर, थाना बेलगढ़ा को धारा 325/34 में दोषसिद्ध कर एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 200-200 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवरी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भितरवार विक्रांत सिंह गौर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि एक अगस्त 2014 को फरियादी रतिराम अपने भाई मनीराम के साथ ग्राम रमजीपुर स्थित अपनी जमीन धान की फसल में पानी चला रहा था, थोड़ा सा पानी बारेलाल के खेत में चला गया, इसी बात पर से आरोपीगण भूरा, कल्लू एवं छोटू बरार पुत्रगण बारेलाल हाथों में लाठियां लेकर आए और फरियादी को गालियां देने लगे, जब फरियादी ने गाली देने से मना किया एवं रतिराम ने व्यक्त किया कि थोड़ा सा पानी गलती से उसके खेत में चला गया है। तो इसी बात पर आरोपी भूरा ने उसे लाठी से मारपीट की, जिससे उसके दोनों हाथों में मूंदी चोटें आई। उसे बचाने उसका भाई मनीराम आया तो आरोपी कल्लू और छोटू ने उसकी भी लाठियों से मारपीट कर दी, जिससे उसके सिर, हाथ व कमर में चोटें आईं। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना बेलगढ़ा पुलिस ने अपराध क्र.88/14 पर पंजीबद्ध कर विवेचना की, विवेचना दौरान आहत को अस्थि भंग होने से धारा 325 भादंवि का इजाफा कर अभियोग पत्र न्याीयालय में प्रस्तुत किया। विचारण उपरांत अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपीगण भूरा उर्फ जीतेन्द्र, कल्लू उर्फ नरेन्द्र, छोटू उर्फ अजय निवासीगण ग्राम रमजीपुर, थाना बेलगढ़ा को धारा 325 भादंवि के अंतर्गत दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200-200 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।