कार से टक्कर मारकर प्रधान आरक्षक की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

चिन्हित जघन्यत एवं सनसनीखेज प्रकरण में दोषसिद्धि

रायसेन, 06 अगस्त। अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश बरेली जिला रायसेन के न्यायालय ने आरोपी अच्छे उर्फ अक्षय पुत्र सुखराम उर्फ दिलीप उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम जमुनिया, थाना भारकच्छ, तहसील बाड़ी, जिला रायसेन को धारा 302 भादंसं के अंतर्गत आजीवन कारावास भुगताए जाने एवं दो हजार रुपए के अर्थदण्ड का दण्डादेश दिया है। प्रकरण में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, बरेली जिला रायसेन ने पैरवी की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि 12 सितंबर 2017 उमेश एवं प्रधान आरक्षक इन्द्रपाल सेंगर की ड्यूटी ग्राम जमुनिया में अपराध क्र.58/17 के आरोपपियों की तलाश एवं सुरक्षा व्यवस्था में लगी थी। वह दोनों स्कूल के पास ग्राम जमुनिया में थे कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना भारकच्छ के फरार आरोपी तरबर पुत्र सुखराम उर्फ दिलीप सिंह ठाकुर मनकापुर नदी के किनारे बैठा गांजा पी रहा है। यह सूचना प्रधान आरक्षक इन्द्रपाल ने थाना प्रभारी मायासिंह को मोबाईल पर दी। थाना प्रभारी ने उन्हें कहा कि वह लोग आरोपी के पीछे रहें, वे फोर्स लेकर निकल रही हैं। उक्त बात प्रधान आरक्षक सेंगर ने उमेश को बताई। उमेश उसकी मोटर साइकिल क्र. एम.पी.38 एम.व्ही.7696 से प्रधान आरक्षक को पीछे बिठाकर मनकापुर तरफ जा रहा था कि उसके मोबाईल पर फोन आया तो उसने मोटर साइकिल जमुनिया, मनकापुर रोड किनारे खड़ी कर बातचीत कर रहा था, तभी सुबह करीब 10 बजे सामने से अभियुक्त अच्छे ठाकुर मारूति कार को तेजी से चलाता हुआ लाया तथा उन दोनों को जान से मार डालने के आशय से गाड़ी चढ़ा दी, गाड़ी चढऩे से प्रधान आरक्षक फिका गए, उन्हेंं सिर, नाक, हाथ पैरों पर गंभीर चोट आई, जिससे वे बेहोश हो गए तथा आरोपी अपनी मारूति छोड़कर भाग गया। घटना की सूचना आरक्षक उमेश ने मोबाईल से थाना प्रभारी को दी। थाना प्रभारी स्टाफ के साथ मौके पर आईं, उमेश तथा प्रधान आरक्षक इन्द्रपाल सेंगर को इलाज हेतु अस्पताल बाड़ी ले गए। अभियुक्त अच्छे ने अपने भाई तरवर को गिरफ्तारी से बचाने के लिए शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए उन दोनों पर जान बूझकर गाड़ी चढ़ा दी, गाड़ी चढ़ाने से उमेश को दाहिने पैर व हाथ में चोट आई। प्रधान आरक्षक इन्द्रपाल सेंगर को इलाज हेतु भोपाल रेफर किया गया, उक्त संबंध में आरक्षक उमेश द्वारा देहाती नालसी प्र.पी.3 आरक्षी केन्द्र भारकच्छ में लेखबद्ध कराई गई। सूचनाकर्ता/ आहत आरक्षक उमेश की देहाती नालसी प्र.पी. 3 पर से अभियुक्त के विरुद्ध थाना भारकच्छ के अपराध क्र.93/2017 अंतर्गत धारा 353, 333, 307 भादंसं की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। रायसेन से भोपाल रैफर किया गया। प्रधान आरक्षक इन्द्रपाल सेंगर की मृत्यु हो जाने से मर्ग इंटीमेशन प्र.पी. 14 लेखबद्ध किया गया। मृतक के शव का परीक्षण कराया गया, शव का सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया। घटना में मृतक की मृत्यु हो जाने से प्रकरण में धारा 302 भादंसं का इजाफा किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना भारकच्छ में प्रकरण पंजीबद्ध कर अन्वेषण में लिया गया। आवश्यक अन्वेषण पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।