अवयस्क बालिका का व्यपहरण एवं बलात्कार करने वाले आरोपी को 11 वर्ष के कठोर कारावास

रीवा, 05 अगस्त। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रीवा सुुश्री महिमा कछवाहा के न्यायालय ने थना मनगवां के अपराध क्र.400/2016 के आरोपी राजेश पुत्र रामगोपाल बढ़ई उम्र 29 वर्ष निवासी खोरिहन, थाना मनगवां, जिला रीवा को अवयस्क बालिका को भगाकर ले जाने एवं बलात्कार करने के अपराध का दोषी पाते हुए धारा 363 भादंवि के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माना, धारा 366 में पांच वर्ष की कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 376(2)(एन) भादंवि के तहत 11 वर्ष का कठोर कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माना, धारा 506 भादंवि के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 200 रुपए जुर्माना, तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत 11 वर्ष का कठोर कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।
सहायक मीडिया प्रभारी/एडीपीओ रीवा कल्याण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 अगस्त 2016 को सुबह करीब 11 बजे अवयस्क अभियोक्त्री शौच के लिए खेत में अपनी छोटी बहन के साथ गई थी, तभी वहां पर बोर के पास अभियुक्त आया और अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर ग्राम बहेरा ले गया। छोटी बहन ने आरोपी को रोकना चाहा तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और घर आकर अपनी मां को घटना के बारे में बताया, तब अभियोक्त्री के पिता ने थाना मनगवां में घटना की सूचना दी। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान अभियोक्त्री ने पूछताछ में बताया कि अभियुक्त ने उसके साथ कई बार गलत काम किया एवं घटना के पांच-छह दिन बाद जब अभियुक्त, अभियोक्त्री के घर पुन: आया और अभियोक्त्री को अपने पास लेटने के लिए कहने लगा तब अभियोक्त्री ने कहा कि घर से चले जाओ नहीं तो मैं अपने माता-पिता से बता दूंगी। तब अभियुक्त ने पीडि़ता को डरा-धमकाकर एवं शादी का प्रलोभन देकर अपनी जेब से पांच-छह गोली निकाल कर सब्जी में डाल दी, जब पीडि़ता ने गोलियों के बारे में पूछा तो अभियुक्त ने बताया कि नींद की गोलिया है, इसको खाने के बाद उसके माता-पिता सो जाएंगे। खाना खाने के बाद अभियोक्त्री के माता-पिता सो गए, तब अभियुक्त ने पीडि़ता के साथ बलात्कार किया और अक्सर पीडि़ता के घर आता था और नींद की गोलिया उसके माता-पिता को खिलाकर अभियोक्त्री के साथ गलत काम करता था। पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान शासन की ओर से पैरवी करते हुए अनन्य विशेष लोक अभियोजक रवीन्द्र सिंह द्वारा मामले मे प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होकर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रीवा सुुश्री महिमा कछवाहा के न्यायालय ने आरोपी राजेश बढ़ई को उपर्युक्त दण्ड से दण्डित किया है।