जानलेवा हमला करने वाले आधा दर्जन आरोपियों को छह माह का कारावास

रायसेन, 05 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बरेली, जिला रायसेन के न्यायालय ने जमीन के विवाद पर से मारपीट कर जानलेवा हमला करने वाले आरोपीगण श्याम सिंह चौहान, राजकुमार चौहान, दिलीप कुमार, शैलेन्द्र सिंह, शिवप्रसाद चौहान, भाईजी चौहान को पुलिस थाना बाड़ी के मामले में धारा 147, 148, 323, 341, 294, 506 भादवि में छह-छह माह का सश्रम कारावास एवं चार-चार हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 15-15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाएगा। इस मामले में मप्र राज्य की ओर से विशेष सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील बरेली ने पैरवी की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 15 जून 2014 के संबंध में फरियादी/ आहत ने थाने में रिपोर्ट दर्ज की कि वह अपने पति के साथ खेत पर आई थी, देखा तो श्याम सिंह अपने ट्रेक्टर से उनके खेत की मेड मिटा रहा था, उसने जाकर मना किया तो आरोपी उसे गालियां देने लगा। उसका आदमी समझाने आया तो राजकुमार, दिलीप और शैलेन्द्र आए और उसके पति को डण्डा मारा, राजकुमार ने तलवार मारी जो सिर में लगी। उसे पकड़ कर शिवप्रसाद और भाईजी ने मिट्टी का तेल ऊपर डाल दिया। श्याम ने उसके आदमी को मारा और सभी ने उसको पकड़ कर गला दबाया। वे चिल्लाए तब जी साहब चौहान, जितेन्द्र चौहान और मुकेश चौहान आए इन्होंने बचाया। श्याम ने फरियादी को दोबारा खेत में आने पर गालियां दी तथा जान से मारने की धमकी दी। फिर फरियादिया मुकेश के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने गई। फरियादिया ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बाड़ी में लेखबद्ध करवाई। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर विशेष न्यायालय पॉक्सो गौहरगंज के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष द्वारा की गई पैरवी के दौरान राज्य की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के कथनों और वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर विद्वान न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित पाते हुए दण्डादेश सुनाया है।