रायसेन, 05 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील सिलवानी, जिला रायसेन ने वाहन स्वामी साहव बाई के वाहन क्र. एम.पी.38 एम.पी.1522 के द्वारा वन अपराध की धारा 26, 42 में अपराध प्रथम दृष्टया किए जाने से वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगी आवेदन को निरस्त कर दिया है। इस मामले में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील सिलवानी राजेन्द्र कुमार वर्मा ने सुपुर्दगी अवेदन पर विधिक तथ्यात्मक रूप से बहस की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि 21 जून 2021 वाहन स्वामी के वाहन क्र. एम.पी.38 एम.पी.1522 द्वारा सागौन की लकड़ी काटकर जे जाते हुए पकड़े गए, जिस पर वन विभाग ने प्रकरण दर्ज कर उक्त वाहन की राजसात की कार्रवाई आरंभ की थी, कथित मोटर साइकिल की वन अपराध से पूर्व तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा छीन ले जाने का आवेदन घटना दिनांक से तीन दिन विलंब से थाना सिलवानी को दिया गया था। जिसकी जांच के दौरान वन विभाग द्वारा कथित मोटर साइकिल वन अपराध में जब्त करने की सूचना पुलिस को दी गई थी।