रायसेन, 04 अगस्त। अपर सत्र न्यायाधीश, गौहरगंज जिला रायसेन श्रीमती सुरेखा मिश्रा, के न्यायालय ने आरोपी लल्ला उर्फ कैलाश पुत्र रामसिंह बंजारा उम्र 22 साल को पुलिस थाना गौहरगंज के मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-450, 376(1),376(3), में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के अपराध का दोषी पाते हुए आरोपी को धारा 450 में सात साल का सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 376(1) में 12 साल का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 376(3) में 20 साल की सजा एवं 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। साथ ही आदेश दिया कि आरोपी को तीनों सजाएं साथ-साथ भुगताई जाएं। मामले में मप्र राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक तहसील गौहरगंज अनिल कुमार तिवारी ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 10 जुलाई 2019 को शाम के लगभग चार बजे अभियोक्त्री नाबालिग बालिका अपने घर में अकेली थी तभी आरोपी लल्ला उर्फ कैलाश उसके घर में घुस गया और अभियोक्त्री के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। अभियोक्त्री के चिल्लाने पर उसकी मां और पड़ोसी मौके पर पहुंचे और अभियोक्त्री को आरोपी के कब्जे से छुड़ाया। अभियोक्त्री की मां ने पुलिस में रिपोर्ट कर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कराया। आरोपी को गिरफ्तार कर उपजेल गौहरगंज भेजा गया। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर विशेष न्यायालय पॉक्सो गौहरगंज के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष द्वारा की गई पैरवी के दौरान राज्य की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के कथनों और वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर विद्वान न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित पाते हुए दण्डादेश सुनाया है।