सागौन की लकड़ी सहित पकड़े गए तीन आरोपियों को छह-छह माह का कारावास

रायसेन, 28 जुलाई। जेएमएफसी गौहरगंज, जिला रायसेन श्री गौरव अग्रवाल के न्यायालय ने आरोपीगण सूरत पुत्र राधेलाल उम्र 31 साल, दीपक पुत्र बद्रीप्रसाद उम्र 25 साल, रवि पुत्र प्रेमचंद्र उम्र 26 साल एवं सर्वेश पुत्र रतनलाल मालवीय को वन परिक्षेत्र चिकलोद के वन विभाग पूर्व सूचना दिए बिना अवैध रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए सागौन की लकड़ी मारूति बेन क्र. एम.पी.04 बी.ए.5877 में भरकर ले जाने का दोषी पाए जाने पर मप्र वनोपज व्यारपार अधिनियम 1969 की धारा 5(1) सहपठित धारा 16 में छह माह का साधारण कारावास एवं 500-500 रुपए अर्थदण्ड, धारा-5(1)ग, सहपठित धारा 16 में छह-छह माह के कारावास व प्रत्येक को 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज लोकेन्द्र कुमार द्विवेदी ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि वन दल को 10 जनवरी 2016 को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग मारुति वेन में अवैध रूप से सागौन भरकर ग्राम गाढ़ा से कांसिया महोली मार्ग से होते हुए मण्डीदीप की ओर जा रहे हैं, तब वन दल ने तत्काल शासकीय वाहन क्र. एम.पी.02 ए.बी.3005 से उक्त मार्ग की घेराबंदी की और कुछ समय पश्चात एक मारुति वेन ग्राम गाढ़ा की ओर से कांसिया महोली की ओर आती दिखी, जिसे रोका गया। उक्त मारुति पर रजिस्ट्रेशन क्र. एम.पी.04 बी.ए.5877 अंकित था और वेन में चार लोग मौजूद थे, जिनमें से एक व्यक्ति को टॉर्च की रोशनी में पहचाना गया तथा गाड़ी से उतरते ही जंगल में अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया। मौके पर तीन व्यक्तियों को पकड़ा था, जिनसे मारुति वेन में रखी लकडिय़ों के संबंध में पूछताछ की गई और उन्होंने कोई क्रय पत्र या अनुज्ञा-पत्र प्रस्तुत नहीं किया। वन दल के द्वारा पूछताछ करने पर उन्होंने अपने नाम सूरतराम पुत्र राधेलाल लोधी, रवि पुत्र प्रेमचंद्र विश्वकर्मा एवं दीपक पुत्र बद्रीप्रसाद विश्वकर्मा बताए तथा भागे हुए व्यक्ति का नाम सर्वेश मालवीय निवासी ईटखेड़ी बताया। मारुति वेन का उपयोग स्कूल वाहन के लिए किया जाता है तथा मारुति वेन पर सामने की ओर प्रेस राजधानी न्यूज एवं मप्र श्रमजीवी पत्रकार संघ नगर अध्यक्ष, सफेद पेंट से लिखा हुआ था। फिर वन दल द्वारा मौके पर मौका पंचनामा तैयार कर अभियुक्तगण के विरुद्ध वन अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान जब्तशुदा वनोपज की सूची बनाई जाकर वनोपज एवं मारुति वेन को जब्ज कर जब्ती पंचनामा तैयार किया गया और वाहन स्वामी से पूछताछ कर उसका कथन लेख किया गया। अनुसंधान के दौरान अभियोजन साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए तथा घटना स्थल का मानचित्र बनाया गया। अनुसंधान के दौरान अभियुक्तगण का कथन लेखबद्ध किया जाकर, उन्हें गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। प्रकरण में शेष संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध यह परिवाद-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।