नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर करावास

सागर, 22 जुलाई। अपर सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर श्री डीपी सिंह सिवाच के न्यायालय ने आरोपी पूरन पुत्र गनेश गौड़ उम्र 27 साल निवासी थाना अंतर्गत केसली, जिला सागर को नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म कर गर्भवती करने का दोषी पाते हुए धारा 363 भादंवि में तीन वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 366-ए भादंवि में पांच वर्ष सश्रम कारावास व दो हजार रुपए अर्थदण्ड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एल)(जे)२/6 अंतर्गत 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद कुर्मी ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी पीडि़ता के पिता ने 26 सितंबर 2021 को चौकी टड़ा, थाना केसली में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री रात्रि में कहीं चली गई है, ढूंढने पर नहीं मिली। जिसके आधार पर गुम इंसान लेख कर असल कायमी हेतु थाना केसली भेजे जाने पर असल गुम इंसान लेख कर गुम इंसान सूचना तथा फरियादी के बताए आधार पर अपराध अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धारा 363 भादंसं पीडि़ता को माता-पिता की सहमति के बिना बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान के दौरान पीडि़ता के गुडग़ांव में होने की जानकारी मिलने पर गवाहों के समक्ष तीन मार्च 2021 को दस्तयाब किया गया। पीडि़ता का मेडीकल परीक्षण कर उसके कथन लेखबद्ध किए गए, जिसमें उसने बताया कि पूरन उसे बहला-फुसलाकर गांव से दमोह, वहां से ट्रेन से हरियाणा ले गया था। पीडि़ता के दस्तयाब होने पर उसे उसके माता-पिता की सुपुर्दगी में दिया गया। विवेचना के दौरान यह पाया गया कि आरोपी पूरन के द्वारा पीडि़ता के 16 वर्ष से कम आयु की होने का जानते हुए उसके साथ एक से अधिक बार दुष्कर्म कर उसको गर्भवती किया गया। जब्ती, गिरफ्तारी पत्रक तैयार कर एफएसएल ड्राफ्ट सहित अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से ठोस सबूत प्रस्तुत किए गए। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा साक्षियों को परीक्षित कराया गया। न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किए गए। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी पूरन गौड़ को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है।