नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा

शाजापुर, 18 जुलाई। विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर के न्यायालय ने नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी जीवन उर्फ कुंदन पुत्र भेरूलाल उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम साजोदा, जिला शाजापुर को धारा 363 भादंवि में दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 366 भादंवि में पांच वर्ष के सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 376(3) भादंवि में 20 वर्ष के सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5एल/6 एवं धारा 5(जे)(2)/6 के अपराध में 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शाजापुर ने सचिन रायकवार ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 28 जनवरी 2020 को पीडि़ता के पिता ने थाना लालघाटी में सूचना दी कि पीडि़ता 26 जनवरी 2020 को स्कूल के झण्डा बंदन कार्यक्रम में शामिल होने हेतु घर से सुबह सात बजे गई थी, जो वापस नहीं आई। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी जीवन उर्फ कुंदन के कब्जे से पीडि़ता को दस्तयाब किया। पीडि़ता से पूछताछ करने पर उसने पुलिस को बताया कि आरोपी जीवन उससे शादी करने का कहकर बहला-फुसलाकर उसे बैरछा से मक्सी, देवास और देवास से इन्दौर ले गया। इंदौर में आरोपी जीवन ने पहले उसके दोस्त के कमरे में उसे रखा और फिर किराये का मकान लेकर इंदौर में रखा। इंदौर के कमरे में जीवन रोज रात में उसके साथ गलत काम करता था, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। उन दोनों को इंदौर में उनके कमरे से शाजापुर पुलिस लेकर आई। थाना लालघाटी पुलिस ने संपूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। उपसंचालक अभियोजन जिला शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से पैरवी डीपीओ शाजापुर देवेन्द्र कुमार मीणा, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर रमेश सोलंकी व विशेष लोक अभियोजक शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने की। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दण्डित किया है।