कुल्हाड़ी से वार करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास

भिण्ड, 21 जून। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट लहार, जिला भिण्ड श्रीमती सारिका भाटी ने अभियोजन पक्ष की दलीलों पर कुल्हाड़ी से वार करने वाले आरोपी को एक वर्ष के कठोर काराबास से दण्डित किया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार गुप्ता ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी लालाराम तीन जून 2012 को शाम करीब पांच बजे अपने बोर पर बैठा था, तब उसके गांव का टिल्लू राजावत आया, जो अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए था। उसके बोर पर आकर पानी पिया और उसके देखकर गाली गलौच करने लगा। उसने गाली देने से मना किया तो इसी बात पर उसने कुल्हाड़ी मारी, जो फरियादी के बांए कंधे के नीचे सामने तरफ लगी, जिससे चोट होकर खून निकल आया, फरियादी चिल्लाया तो मौके पर शैलेन्द्र सिंह, श्रीमंत आ गए, जिन्होंने बचाया। फरियादी ने उक्त घटना के पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना रौन में लेखबद्ध कराई, जिस पर अपराध क्र.119/2012 पंजीबद्ध कर प्रकरण में विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना में अभियुक्त टिल्लू उर्फ मानेन्द्र राजावत के विरुद्ध धारा 504, 324 का सिद्ध पाए जाने पर अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत विश्वसनीय साक्ष्य एवं सूक्ष्म तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी टिल्लू उर्फ मानेन्द्र राजावत को दोषी पाते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया है।