मादा तेंदुआ को घेर कर मारने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज

सागर, 23 जुलाई। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश सागर श्री विवेक कुमार पाठक के न्यायालय ने मादा तेंदुआ को घेर कर मारने वाले आरोपीगण नीलेश उर्फ नीलू पुत्र छोटेलाल उम्र 28 साल एवं हरविलास उर्फ हरदयाल पुत्र बाबूलाल राय उम्र 32 साल निवासीगण खैजरा माफी, थाना राहतगढ़, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा ने पक्ष रखा।
लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी/एडीपीओ सौरभ डिम्हा ने बताया कि आठ जुलाई 2021 को वन परिक्षेत्र राहतगढ़ को सूचना मिली कि ग्राम खैजरामाफी में एक जंगली जानवर मृत अवस्था में डला है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु वीटगार्ड अन्य वन कर्मचारियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचा और देखा कि एक मादा तेंदुआ मृत अवस्था में पड़ा है, जिसकी सूचना वीटगार्ड ने वन परिक्षेत्र कार्यालय की दी, उनके द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध वन अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान नौ जुलाई को आरोपी नीलेश उर्फ नीलू लोधी को गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए, अभियुक्तगण ने साथ मिलकर बेजुबान जंगली जानवर को घेराबंदी कर मारा है जो वन्य अपराध संरक्षण अधिनियम 1972 का प्राणी होकर अनुसूचित पशु की श्रेणी में आता है। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना और प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी नीलेश उर्फ नीलू एवं हरविलास उर्फ हरदयाल का जमानत हेतु धारा 439 दंप्रसं के तहत प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया है।