एक अपराधी दो माह तक रोज थाने में देगा हाजिरी

भिण्ड, 16 जून। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर से मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1) क, ख, ग के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आरोपी मंगलिया उर्फ मंगल सिंह पुत्र रतीराम सिंह गुर्जर उम्र 55 साल निवासी घिरोंगी थाना मोलनपुर जिला भिण्ड को उसे माह तक नियमित रूप से संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी देने के आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर ने कहा है कि आरोपी आदेश पारित दिनांक से दो माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गतिविधियों एवं क्रियाकलापों की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देगा, अनावेदक उक्त वर्णित अवधि में किन्ही विशेष परिस्थितियों में यदि जिले से बाहर जाता है अथवा किसी समारोह में सम्मिलित होता है तो तदाशय की सूचना संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से देगा। उक्तावधि में किन्हीं भी आपराधिक क्रियाकलाप अथवा गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेगा एवं अनावेदक उक्तावधि किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र एवं विस्फोटक सामग्री को अपने आधिपत्य में नहीं रखेगा और ना ही उनका उपयोग करेगा।