अस्त्र शस्त्र लेकर चलने एवं विस्फोटकों के परिवहन पर रोक

भिण्ड, 02 जून। नगरीय निकाय निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन को संपन्न कराने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र को लेकर चलने एवं विस्फोटकों के परिवहन पर रोक लगाई गई है।
जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा यह रोक आगामी 18 जुलाई तक संपूर्ण जिले में प्रभावशील रखी गई है, इसके अलावा आयुध अधिनियम की धारा 17(3)(ख) के तहत अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र निलंबित कर पांच जून तक समीप के थाने में जमा कराए जाने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं। उक्त परिस्थिति में भिण्ड जिले की समस्त राजस्व सीमाओं के भीतर शस्त्र लाईसेंसी किसी भी शस्त्र अथवा विस्फोटक पदार्थ का परिवहन क्रय एवं विक्रय वर्तमान में लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों के कारण प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई उक्त आदेश का उल्लघंन करता है या उक्त कृत्य में किसी प्रकार से सहयोगी होते है तो उनके विरुद्ध उक्त कृत्य के लिए दण्डात्मक तथा अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण की कार्रवाई प्रचलित कर दी जाएगी।