मारपीट करने वाले दो आरोपियों को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास

रीवा, 20 जुलाई। जेएमएफसी हनुमना जिला रीवा सुश्री पूर्णिमा सैयाम के न्यायालय ने थाना शाहपुर के प्रकरण क्र.1362/12 के अंतर्गत मारपीट करने वाले आरोपीगण राजू पुत्र रामप्रताप पटेल उम्र 32 वर्ष, अशोक पुत्र जगन्नाथ पटेल उम्र 33 वर्ष निवासीगण ग्राम गौरी, थाना शाहपुर, जिला रीवा को मारपीट करने के अपराध का दोषी पाते हुए धारा 325/34 भादंवि के तहत एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।
मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ रीवा मो. अफजल खान ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 16 नवंबर 2012 को फरियादी यज्ञनारायण कुशवाहा ने थाना शाहपुर मे रिपोर्ट लेख कराई कि वह अपने लड़के को लेकर हनुमना अस्पताल एक्स-रे करवाने गया था। एक्स-रे करवाकर वापस बस से घर आ रहा था तो बस स्टैण्ड गौरी मे उतरकर घर जाने लगा तो रास्ते में आरोपी राजू पटेल, अशोक पटेल मिले बोले कहा गए थे, तो वह बोला कि अस्पताल लेकर गया था। पुराने विवाद को लेकर आरोपी का भाई जो फरियादी का ट्रेक्टर चलाता था। बाद मे ट्रेक्टर चलाना छोड़ दिया एवं ट्रेक्टर की डिग्गी तोड़कर सिंपाना निकाल रहा था तो फरियादी ने देख लिया था, तो उसी समय दोनो के बीच वाद-विवाद हुआ था, इसी बात को लेकर आरोपीगण ने फरियादी के साथ मारपीट की। मारपीट से फरियादी के मुंह, नाक, बसा मे, ललाट मे चोट आई, तब फरियादी का लड़का घर जाकर बताया तो फरियादी की पत्नी एवं भीम पटेल आकर बीच-बचाव किए। लपटा-झपटी मे फरियादी का दांत टूट गया। पुलिस ने आरेापीगण को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील हनुमना पंकज घनघोरिया द्वारा शासन की ओर से मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय जेएमएफसी हनुमना जिला रीवा श्री पूर्णिमा सैयाम ने आरोपीगण राजू पुत्र रामप्रताप पटेल, अशोक पुत्र जगन्नाथ पटेल को उपर्युक्त सजा से दण्डित किया।