मारपीट करने वाले दो आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई सजा

रीवा, 20 जुलाई। न्यायालय जेएमएफसी हनुमना जिला रीवा के न्यायालय ने थाना हनुमना के अंतर्गत मारपीट करने वाले आरोपीगण नरेन्द्र पटेल पुत्र रामबहोर पटेल उम्र 45 वर्ष, झब्बू पटेल पिता रामबहोर पटेल उम्र 47 वर्ष निवासीगण ग्राम दुबगवां थाना हनुमना जिला रीवा को मारपीट करने के अपराध का दोषी पाते हुए ने धारा 324/34 भादंवि के तहत एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया।
सहायक मीडिया प्रभारी, एडीपीओ रीवा कल्याण सिंह ने बताया कि 24 मई 2009 को ग्राम दुबगवां मे शाम को लगभग 7:45 बजे आरोपीगण आए और पुरानी रंजिश को लेकर फरियादिया श्रीमती पार्वती कुशवाहा को गंदी-गंदी गालिया देने लगे। गालियां देने से मना किया तो हाथ-मुक्कों से मारपीट करने लगे। आरोपी झब्बू ने आहत की पीठ में मारा जिससे उसको चोट आई तथा उसके बायं हाथ के बहु का मे दांत से काट लिया तो खून निकलने लगा। हल्ला गोहार किया तो आरोपी नरेन्द्र ने उसकी पीठ में घूंसा मारा जिससे आहत नीचे गिर गई। फरियादिया के पुत्र सुरेश उर्फ अखिलेश महाजन साहू के आने पर दोनों आरोपीगण वहां से भाग गए। घटना की रिपोर्ट फरियादिया ने थाना हनुमना मे लेख कराई। पुलिस ने आरेापीगण को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील हनुमना पंकज घनघोरिया द्वारा शासन की ओर से मामले मे प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय जेएमएफसी हनुमना जिला रीवा ने आरोपीगण नरेन्द्र पुत्र रामबहोर पटेल उम्र 45 वर्ष, झब्बू पुत्र रामबहोर पटेल उम्र 47 वर्ष को उपर्युक्त सजा से दण्डित किया।