नाबालिगा से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर, 20 जुलाई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर श्री आर. प्रजापति के न्यायालय ने धारा 363, 366, 376 भादवि एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में के आरोपी रक्कू उर्फ राकेश बंसल उम्र 22 साल निवासी ग्राम बम्होरी खेड़ा, थाना व तहसील गढ़ाकोटा, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर श्रीमती रिपा जैन ने पक्ष रखा।
सहायक मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला सागर अमित जैन के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पांच नवंबर 2020 को नाबालिग अभियोक्त्री अपने नानी के तेरहवी में गई थी। छह नवंबर 2020 को जब रात में फरियादी ने पता किया तो उसकी नातिन (अभियोक्त्री) घर पर नहीं थी। फरियादी ने आस-पास व अन्य रिस्तेदारी व उसके घर पर पता किया, जिसकी कोई जानकारी नही मिली। फरियादी व अभियोक्त्री के पिता ने थाना उपस्थित होकर उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई एवं बताया कि उसकी नाबालिग नातिन को कोई बहला-फुसला के भगाकर ले गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान धारा 366, 376 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना और प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रक्कू उर्फ राकेश बंसल का जमानत हेतु धारा 439 दंप्रसं के तहत प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया है।