महिला के साथ मारपीट करने वाले दो आरोपियों को नौ माह की सजा

सतना, 20 अप्रैल। जेएमएफसी सतना श्री शिरीष शुक्ला के न्यायालय ने घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट करने वाले आरोपी भैया खान उर्फ भइया पुत्र मुनौवर खान उम्र 22 वर्ष, अमन उर्फ मंटू पुत्र राजू लोधी उम्र 19 वर्ष निवासी जवान सिंह कालोनी, थाना कोलगवां, जिला सतना को धारा 452 , 323 भादंवि में नौ माह के सश्रम कारावास तथा एक-एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में राज्य की ओर से एडीपीओ संदीप कुमार ने पक्ष रखा।
अभियोजन सहायक प्रवक्ता जिला सतना ने जानकारी देते हुए बताया कि चार दिसंबर 2020 में रात्रि में लगभग 10:30 बजे फरियादी रोशनी लोनिया जो सविता चौधरी घर पर किराये के मकान में रहती थी, आरोपीगण भैया खान उर्फ भइया, अमन उर्फ मंटू लोधी, मारूफ खान उसके घर की बाउण्ड्री कूदकर अंदर आए और दरवाजे में धक्का मारने लगे, तब फरियादी के घर का दरवाजा तोड़ कर आरोपीगण घर के अंदर घुस गए और फरियादी को गालियां देने लगे, जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण फरियादी के साथ हाथ मुक्के से मारपीट करने लगे। हल्ला गोहार सुनने पर सविता चौधरी तथा राज चौधरी ने आकर बीच बचाव किया, तभी अभियुक्तगण फरियादी को जान से मारने की धमकी देते हुए घटना स्थल से भाग गए। जिसके संबंध में फरियादी ने थाना कोलगवां में मुकद्दमा पंजीबद्ध कराया। विवेचना के दौरान आहत का मेडिकल परीक्षण, घटना स्थेल का नक्शा मौका तथा साक्षियों के कथन लेखबद्ध करने के पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।