भिण्ड, 18 अप्रैल। मप्र राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देशानुसार पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की फोटोयुक्त मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण 2022 के तहत मतदाता सूची से मतदाता के नाम दो या दो से अधिक निकायों में होने पर दोहरे नामो को विलोपन की कार्रवाई करने के लिए निम्नानुसार अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन डॉ. सतीश कुमार एस ने मतदाता सूची से दोहरे नाम विलोपित करने के लिए सक्षम अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिनमें पंचायतो के मामले में डुप्लीकेट मतदाता जिनके नाम एक ही विकास खण्ड में दो या दो से अधिक नाम दर्ज है की कार्रवाई संबंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाएगी, डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची जिनके पास जिले के दो या दो से अधिक विकास खण्डों में दर्ज है की कार्रवाई अनुविभागीय एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विकास खण्ड भिण्ड उदय सिंह सिकरवार करेंगे। इसीप्रकार डुप्लीकेट मतदाता जिनके नाम जिले के ही नगरीय निकाय एवं पंचायत दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है की कार्रवाई संबंधित विकास खण्ड के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाताओं को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई की जाएगी एवं यदि मतदाता का नाम पंचायत की मतदाता सूची में रखे जाने का निर्णय लिया जाता है तो इसकी सूचना नगरीय निकाय के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दी जाएगी।
नगरीय निकाय के मामले में डुप्लीकेट मतदाता जिनके नाम एक ही नगरीय निकाय में दो या दो से अधिक स्थानो पर दर्ज है की कार्रवाई संबंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाएगी, डुप्लीकेट मतदाता सूची जिनके पास जिले के दो या दो से अधिक नगरीय निकायों में दर्ज की कार्रवाई अनुविभागीय एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विकास खण्ड मेहगांव वरुण अवस्थी द्वारा की जाएगी। इसीप्रकार डुप्लीकेट मतदाता जिनके नाम जिले के ही नगरीय निकाय एवं पंचायत दोनो की मतदाता सूची में दर्ज के लिए संबंधित विकास खण्ड के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाताओं को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई की जाएगी एवं यदि मतदाता का नाम पंचायत की मतदाता सूची में रखे जाने का निर्णय लिया जाता है तो इसकी सूचना नगरीय निकाय के रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को दिए जाने के लिए कार्रवाई करेंगे।