भिण्ड, 09 जुलाई। शनिवार को संपूर्ण भिण्ड जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय भिण्ड अक्षय कुमार द्विवेदी के निर्देशन में एवं जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुनील कृष्ण दण्डौतिया के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय भिण्ड एवं न्यायिक तहसील मेहगांव, गोहद, एवं लहार के प्रत्येक न्यायालय में 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर-दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा संबंधी प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, दीवानी मामलें, विद्युत एवं जलकर एवं संपतिकर तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरण, प्रीलिटिगेशन प्रकरण मुकद्दमा पूर्व एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। जिला न्यायाधीश के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण किए जाने हेतु जिला मुख्यालय भिण्ड में नौ खण्डपीठ न्यायिक तहसील मेहगांव चार में खण्डपीठ लहार में पांच खण्डपीठ एवं गोहद में छह खण्डपीठों सहित जिले में कुल 24 खण्डपीठों का गठन किया गया है।
जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय भिण्ड देवेश शर्मा द्वारा बताया कि 10 जुलाई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में जलकर एवं संपत्तिकर एवं विद्युत से संबंधित मामलों में शासन के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। नेशनल लोक अदालत में उभय पक्षों के मध्य राजीनामा होने पर सद्भावना का वातावरण निर्मित होकर कटुता समाप्त हो जाती है तथा समय, श्रम, धन की भी बचत होती है, समाज में शांतिपूर्ण सद्भावना का वातावरण निर्मित होता है और भाईचारे की भावना का विकास होता है। सामान्य जन से अपील की गई है कि शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कर लाभ प्राप्त करें।