सागर, 15 मार्च। विशेष न्यायाधीष (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) जिला सागर श्री दीपाली शर्मा के न्यायालय ने नाबालिगा के साथ छेड़छाड़ करने वालेे आरोपी छोटू उर्फ कृष्ण अवतार पुत्र ठाकुर प्रसाद रैकवार उम्र 24 साल निवासी वार्ड क्र.पांच, रामनगरी रहली, जिला सागर को धारा 376(अ),(बी) भादंवि में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 3(1)(डब्ल्यू)(आई) एससी/ एसटी अधिनियम 1989 में दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 3(2)(अ) एससी/एसटी अधिनियम 1989 में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में उप-संचालक (अभियोजन) अनिल कुमार कटारे एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक रिपा जैन ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीडि़ता की मां ने 11 दिसंबर 2018 काो थाना रहली में इस आशय की रिपेार्ट लेख कराई कि वह घर पर खाना बना रही थी, उसकी पुत्री घर के पास ही शौच के लिए गई थी। कुछ देर बाद मोहल्ले वालों ने हल्ला मचाया कि उसकी पुत्री को कोई उठा कर ले गया है। तब वह, उसके पति एवं मोहल्ले के लोग पीडि़ता को ढूंढने के लिए गए, पीडि़ता के मिलने पर उससे पूछा गया। तो पीडि़ता ने बताया कि वह शौच करने गई थी। तभी अभियुक्त छोटू रैकवार आया और उसे घसीटकर अपने साथ ले गया और जमीन पर पटक दिया और उसके साथ गलत काम किया। पीडि़ता की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी छोटू उर्फ कृष्ण अवतार रैकवार को धारा 376(अ)(बी) भादंवि में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 3(1)(डब्ल्यू)(आई) एससी/ एसटी अधिनियम 1989 में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 3(2)(अ) एससी/ एसटी अधिनियम 1989 में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया है।