सागर, 15 मार्च। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खुरई, जिला सागर श्रीमती निधि सक्सेना के न्यायालय ने मारपीट करने वाले आरोपीगण श्यामलाल, रामलाल, प्रहलाद एवं बिहारी लाल को धारा 325/34 भादंवि में एक-एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 323/34 भादंवि में तीन-तीन माह के कठोर कारावास एवं 250-250 रुपए अर्थदण्ड, धारा 324/34 भादंवि में छह-छह माह के कठोर कारावास एवं 400-400 रुपए अर्थदण्ड, धारा 341 भादंवि में 100-100 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी त्रिलोकराज शास्त्री ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना में इस आशय कि रिपोर्ट लेख कराई कि चार मई 2014 को उसके घर आकर अभियुक्त श्याम बोला की उसकी ट्राली वापस कर दो। पांच अप्रैल 2014 को फरियादी टे्रक्टर लेकर जा रहा था तभी रास्ते में करीब नौ बजे आरोपीगण जबरदस्ती रोक कर गालियां देने लगे और ट्रॉली का टायर निकालने लगे। तब फरियादी ने गालियां देनेे से मना किया तो चारो आरोपियों ने रॉड एवं लाठी-डंडे से मारपीट शुरू कर दी। जिससे आरोपीगण मारपीट करने के बाद बोल रहे थे कि रिपोर्ट करने गए तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण श्यामलाल, रामलाल, प्रहलाद एवं बिहारी लाल को धारा 325/34 भादंवि में एक-एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 भादंवि में तीन-तीन माह के कठोर कारावास एवं 250-250 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 324/34 भादंवि में छह-छह माह के कठोर कारावास एवं 400-400 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 341 भादंवि में 100-100 रुपए जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया है।