मारपीट के आरोपी सगे भाईयों तीन माह का सश्रम कारावास

रायसेन, 14 मार्च। न्यायिक मजिस्ट्रे ट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन के न्यायालय ने निर्णय पारित करते हुए अतीक खां उम्र 45 वर्ष एवं अशरफ खां उम्र 25 साल पुत्रगण पुत्र हफीज खां निवासी ग्राम कनोरा, जिला रायसेन की मारपीट करने के आरोप में दोषी पाते हुए तीन माह के सश्रम कारावास तथा 500-500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन सुश्री नेहा दुबे ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी खेती का काम करता है। 14 अप्रैल 2020 को रामकिशन वाले खेत में चने काट कर खेत में रखे हुए थे। आरोपियों ने अपने मवेशी खेत में चरने छोड़ दिए थे। फरियादी ने आरोपियों से कहा कि अभी उसकी फसल खेत में रखी हुई है, इसलिए खेत में मवेशी मत चराओ। इस बात पर से आरोपियों ने फरियादी को गालियां दीं एवं हाथ-मुक्के तथा डण्डे से मारपीट की, जिससे फरियादी के सिर से खून निकलने लगा। अभियुक्तगण ने फरियादी को जान से मारने की धमकी भी दी। गांव के अन्यि लोग इरफान तथा सोनू ने बीच बचाव किया। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपियों के विरुद्ध थाना उमरावगंज में धारा 323, 506, 34 भादंवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। पूर्ण अनुसंधान पश्चात यह अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन के न्यायालय में पेश किया गया।