नेशनल लोक अदालत आज, जिले में 32 खण्डपीठें गठित

भिण्ड, 11 मार्च। संपूर्ण भिण्ड जिले में 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड अक्षय कुमार द्विवेदी के निर्देशन में एवं जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुनील कृष्ण दण्डौतिया के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय भिण्ड एवं न्यायिक तहसील मेहगांव, गोहद एवं लहार के प्रत्येक न्यायालय में 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में शमनीय आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर-दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा संबंधी प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, दीवानी मामले, विद्युत एवं जलकर, संपत्तिकर तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरण, प्रीलिटिगेशन प्रकरण (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण किये जाने हेतु जिला मुख्यालय भिण्ड में 15 खण्डपीठ, न्यायिक तहसील मेहगांव में पांच खण्डपीठ, लहार में छह खण्डपीठ एवं गोहद में छह खण्डपीठों का गठन किया गया। इस प्रकार से संपूर्ण जिले में कुल 32 खण्डपीठों का गठन किया गया हैें।
12 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में जलकर, संपत्तिकर एवं विद्युत से संबंधित मामलों में शासन के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। नेशनल लोक अदालत में उभय पक्षों के मध्य राजीनामा होने से सद्भावना का वातावरण निर्मित होकर कटुता समाप्त हो जाती है तथा समय, श्रम, धन की भी बचत होती है, समाज में शांतिपूर्ण सद्भावना का वातावरण निर्मित होता है और भाईचारे की भावना का विकास होता है। उक्त नेशनल लोक अदालत में कुटुंब न्यायालय भिण्ड के सभी राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की खण्डपीठ द्वारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड द्वारा जनसामान्य से अपील की गई है कि 12 मार्च शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कर समय व धन की बचत कर सौहार्द पूर्वक मामलों को निपटाएं।