जिले में दो शस्त्र लाईसेंस निलंबित

भिण्ड, 11 मार्च। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान के प्रतिवेदन पर से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक आम्र्स लाईसेंसी गिरजाशंकर पुत्र रामौतार डण्डोतिया निवासी ग्राम बहुआ एवं रामजीलाल पुत्र रामहेत कौरव निवासी मानपुर जिला भिण्ड के नाम शस्त्र लाईसेंस को अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन काल में शस्त्र एवं एम्यूनेशन जमा रखने के निर्देश दिए गए हैं।

खाद्यान्न परिवहन कर रहे वाहनों पर ‘द्वार प्रदाय’ लेख कराएं

भिण्ड। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने द्वार प्रदाय योजनांतर्गत प्रदाय किए जाने वाले खाद्यान्न के संबंध में निर्देश दिए हैं कि योजना हेतु खाद्यान्न परिवहन कर रहे ट्रक पर 3 वाय 2 साइज के आकार में वाहन के दोनों साइड एवं पीछे की ओर पीले रंग के बैक ग्राउण्ड पर काले रंग से पेंट करना होगा तथा उसके ऊपर जिले का नाम, अनुबंधित सेक्टर का नाम, अनुबंधित परिवहनकर्ता का नाम लिखा होना चाहिए। वर्तमान में किसी भी ट्रक पर यह अंकित नहीं है। इस संबंध में उन्होंने 10 मार्च को आदेश जारी करते हुए सात दिवस की समयावधि में उक्त कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया है।