नाबालिगा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

विदिशा, 19 फरवरी। द्वितीय अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय ने नाबालिग अभियोक्त्री से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी निवासी थाना हैदरगढ़, जिला विदिशा को धारा 354 भादंवि में तीन वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रतिभा गौतम ने की एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी जेएस तोमर द्वारा समय-समय पर पैरवी के दौरान सहयोग प्रदान किया गया है।
घटना के संबंध में अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी सुश्री गार्गी झा ने बताया कि 11 जून 2021 को दोपहर करीब 12 बजे अभियोक्त्री अपनी बहन और सहेली के साथ जंगल की तरफ शौच करने गई थी, वह रास्ते में खड़ी थी, उसकी बहन और सहेली जंगल में शौच करने चली गई थी, उसी समय आरोपी आ गया था और बुरी नियत से उसके दाहिने हाथ की कलाई पकड़कर उसके मुंह पर किस करने लगा, वह चिल्लाई तो उसकी आवाज सुनकर उसकी बहन व सहेली एवं उसका भाई आ गए थे, जिन्हें देखकर आरोपी ने उसके दाहिने हाथ में चांटा मारकर भाग गया था। आरोपी ने भागते समय उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी, फिर उसने घर जाकर सारी बात अपनी माता को बताई तथा रिपोर्ट करने अपनी माता, भाई तथा बहन के साथ थाने गई थी। अभियोक्त्री द्वारा घटना के संबंध में 11 जून 2021 को थाना प्रभारी हैदरगढ़ को लेखीय आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदन के आधार पर अपराध क्र.469/2021 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।