दहेज के लिए बहू को प्रताडि़त करने वाले तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष का कारावास

भोपाल, 19 फरवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला भोपाल श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव के न्यायालय ने दहेज को लेकर बहू को ताना मारने तथा प्रताडि़त करने वाले आरोपी बाबू उर्फ राजेश योगी पुत्र बलराम योगी उम्र 35 वर्ष, सुगना योगी पत्नी बलराम योगी उम्र 47 वर्ष, आरती योगी पुत्री बलराम योगी उम्र 26 वर्ष निवासी पलदा नाका पवनपुरी कॉलोनी हनुमान मन्दिर वाली गली, थाना संयोगिता गंज इन्दौर को धारा 498ए भादवि में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए के अर्थदण्ड तथा पति बाबू उर्फ राजेश योगी को धारा 4 दंप्रसं 1961 के अंतर्गत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 के जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन एडीपीओ मनोज त्रिपाठी ने किया।
एडीपीओ मनोज त्रिपाठी ने बताया कि फरियादिया ने छह मार्च 2014 को महिला थाने में रिपार्ट दर्ज कराई थी कि उसका विवाह राजेश योगी के साथ हुआ था, उसके पिता ने विवाह में पांच लाख का दहेज, मोटर साइकिल व आभूषण दिए थे, लेकिन उसके ससुराल पहुंचने पर उसकी सास-ससुर, ननंद और पति उसके साथ गाली गलोच कर मारपीट करने लगे। वे लोग दहेज कम लाने की बात को लेकर फरियादिया को नहीं रखना चाहते थे, जिसके कारण वह पांच वर्षों में मात्र छह माह तक अपने ससुराल रह पाई थी। 25 दिसंबर 2013 को जब उसका पति उसको लेने आया तो एकांत में बुलाकर उससे पुन: दहेज की मांग की और कहा कि जब तक दहेज नहीं दोगी तब मेरे घर मत आना। क्षुब्ध और मजबूर होकर फरियादी ने कानून की शरण ली।