अवयस्क अभियोक्त्री का व्यपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

विदिशा, 19 फरवरी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय पॉक्सो विदिशा सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय ने अवयस्क अभियोक्त्री का व्यपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किया गया, जिनके तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी सुश्री गार्गी झा के अनुसार अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि आरोपी द्वारा 16 वर्ष से कम आयु की अवयस्क बालिका को अपने साथ जबरजस्ती ले गया और उसके साथ गलत काम किया। न्यायालय द्वारा वर्तमान समय में महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति बढ़ते हुए यौन अपराधो को देखते हुए जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं हुआ। विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किया गया जिनके तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।