एनएफएसए में से अपात्र परिवारों को विलोपित करें

भिण्ड, 02 जुलाई। प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल के निर्देशानुसार कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने जिले के जनपद पंचायतो के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं समस्त नगरीय निकायों के सीएमओ को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित परिवारों में से अपात्र परिवारों जैसे मृत, अस्तित्वहीन, बोगस एवं निरंतर राशन प्राप्त करने की इच्छा न रखने वाले हितग्राहियों को पोर्टल से विलोपित किए जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने आदेश में कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित परिवारों में से अपात्र परिवारों (मृत/ अस्तित्वहीन/ बोगस एवं निरंतर राशन प्राप्त करने की इच्छा न रखने वाले हितग्राहियों) की जांच उपरांत सूची तैयार की जाए एवं इस सूची का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों एवं स्थानीय निकाय के कार्यालयों में चस्पा कराई जाए। संबंधित परिवारों को राशन कार्ड (पात्रता पर्ची) निरस्त करने के संबंध में दावा आपत्ति दर्ज करने हेतु 10 दिवस का समय दिया जाए। दावा आपत्ति दर्ज कराने वाले परिवारों को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाए एवं राशन कार्ड (पात्रता पर्ची) निरस्त अथवा यथावत रखने के संबंध में आदेश पारित किया जाए। दावा आपत्ती प्रस्तुत न करने वाले हितग्राहियों को यह मानते हुए कि राशन कार्ड (पात्रता पर्ची) निरस्त करने के संबंध में उनको कुछ नहीं कहना है, उनका राशन कार्ड निरस्त किया जाए। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि उपरोक्तानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए चिन्हांकित राशनकार्ड धारी परिवारों को राशन मित्र पोर्टल पर विलोपन की कार्रवाई करने हेतु सूची तैयार कर जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करें।